सेवानिवृत्त कर्मचारी से वेतन वसूली पर रोक, यूपी सरकार से जवाब तलब
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्त कर्मचारी की नियुक्ति को अवैध करार देते हुए संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद के आदेश से की जा रही वेतन की वसूली कार्यवाही पर रोक लगा दी है।और राज्य सरकार से याचिका पर जवाब मांगा है। याचिका की सुनवाई 24जून को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति जे जे मुनीर ने ओम पाल सिंह की याचिका पर दिया है।
याची का कहना है कि सहायक लिपिक हरस्वरूप सिंह की प्रोन्नति पर उसकी तदर्थ नियुक्ति की गई।किन्तु हरस्वरूप सिंह को पदावनत करते हुए वापस कर,दिया गया और याची को सेवा से हटा दिया गया। और सिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद याची को 18जनवरी 13से दुबारा नियुक्त कर,लिया गया।लगातार सेवा के बाद याची 31अक्तूबर 18को सेवानिवृत्त हो गया।
संयुक्त शिक्षा निदेशक ने 25मार्च 21के आदेश से याची की नियुक्ति को अवैध करार दिया और वसूली आदेश जारी किया है।जिसे चुनौती दी गई है। याची का कहना है कि उसने कार्य किया है।ऐसे में वेतन की वसूली संविधान के अनुच्छेद 23का उल्लंघन है।सुशील कुमार पांडेय केस के फैसले का भी हवाला दिया गया।कोर्ट ने विपक्षियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। और आदेश का अनुपालन करने के लिए प्रति संयुक्त शिक्षा निदेशक मुरादाबाद व जिलाधिकारी फिरोजाबाद को भेजने का निर्देश दिया है।
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