12वीं की मूल्यांकन प्रणाली पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर, परीक्षाएं रद्द करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
’>>सीबीएसई, आइसीएसई की नीति में दखल नहीं: कोर्ट
’>>परीक्षाएं रद करने को चुनौती देने वाली याचिकाएं खारिज
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड की 12वीं की परीक्षाएं रद किए जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही कोर्ट ने दोनों बोडरें की 12वीं की मूल्यांकन प्रणाली पर अपनी मुहर लगाते हुए कहा कि सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड की घोषित मूल्यांकन नीति मे दखल देने की जरूरत नहीं है, इसमें सभी छात्रों की चिंताओं का ध्यान रखा गया है।
ये आदेश मंगलवार को जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस दिनेश महेश्वरी की पीठ ने सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड की 12वीं की मूल्यांकन प्रणाली पर उठाई गई आपत्तियों पर सुनवाई के बाद दिये। कोर्ट ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं कराए जाने की मांग भी खारिज कर दी। कोर्ट ने कहा कि परीक्षाएं कराना किसी की अवधारणा के आधार पर नहीं तय हो सकता। सीबीएसई और आइसीएसई बोर्ड स्वायत्त हैं। उन्होंने जनहित को ध्यान मे रखते हुए परीक्षाएं रद करने का निर्णय लिया है। पीठ ने कहा कि 12वीं की अन्य परीक्षाओं से तुलना नहीं की जा सकती। इसमें करीब 20 लाख छात्र हिस्सा लेंगे। दूसरी परीक्षाओं मे इतने छात्र नहीं होते।
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