क्यों नहीं दी जा रही एससी/एसटी छात्रों को स्कॉलरशिप : हाईकोर्ट
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनुसूचित जाति/जनजाति वर्ग के छात्रों को स्कॉलरशिप की प्रतिपूर्ति न करने के मामले में प्रमुख सचिव समाज कल्याण उप्र से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि छात्रों को स्कॉलरशिप क्यों नही दी जा रही है।
यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने भगवती कॉलेज सिवाया, मेरठ के एमएड छात्र सुशील कुमार व चार अन्य की याचिका पर अधिवक्ता प्रतीक चन्द्रा को सुनकर दिया है।
याचियों का कहना है कि उन्होंने 2016-18 बैच में वर्ष 2018 में प्रवेश लिया। सत्र विलंब से चल रहा है। ओबीसी छात्रों की स्कॉलरशिप दे दी गई है लेकिन फंड न होने के आधार पर एससी/एसटी छात्रों की स्कॉलरशिप प्रतिपूर्ति नहीं की गई।इसके लिए याचियों ने प्रत्यावेदन भी दिया है।
सरकार की तरफ से कहा गया कि फंड मांगा गया है लेकिन यह नहीं बता सके कि भुगतान क्यों नहीं हो रहा है। कोर्ट ने इसके लिए दो बार समय भी दिया। इसके बाद भी स्पष्ट जानकारी न मिलने पर प्रमुख सचिव से व्यक्तिगत हलफनामा मांगा है।
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