दो सप्ताह में तय होगी CBSE 12वीं की मूल्यांकन प्रक्रिया
■ सीबीएसई व आइसीएसई को सुप्रीम कोर्ट ने दी दो हफ्ते की मोहलत
■ कोर्ट ने कहा सभी बोर्ड छात्रों के हितों का विशेष ध्यान रखें
नई दिल्ली : सीबीएसई और आइसीएसई को 12वीं कक्षा का रिजल्ट तैयार करने के लिए मूल्यांकन प्रक्रिया और मानदंड निर्धारित करने को सुप्रीम कोर्ट ने दो सप्ताह का समय दिया है और 17 जून को फिर सुनवाई पर लगाने का निर्देश दिया।
जस्टिस एएम खानविल्कर की अध्यक्षता वाली दो सदस्यीय पीठ ने वकील ममता शर्मा की याचिका पर गुरुवार को सुनवाई के दौरान दोनों बोर्ड को यह मोहलत दी। गुरुवार को सुनवाई के दौरान सीबीएसई की ओर से पेश अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने गत पहली जून को सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा रद करने के निर्णय की जानकारी दी।
पीठ ने कहा कि सरकार की मूल्यांकन प्रक्रिया क्या होगी यह कोर्ट में पेश करें। कोर्ट उसे देखेगा और अगर किसी को उस पर आपत्ति होगी तो उसे भी देखा जाएगा। कोर्ट ने अटार्नी से पूछा आपको मूल्यांकन प्रक्रिया तय करने के लिए कितना समय चाहिए। अटार्नी जनरल ने कहा कि दो सप्ताह का समय दे दिया जाए।
कोर्ट ने आइसीएसई बोर्ड की ओर से पेश वकील से पूछा कि आपको कितना समय चाहिए इस पर उन्होंने चार सप्ताह का समय मांगा। लेकिन कोर्ट इसके लिए राजी नहीं हुआ। जब वकील ने विशेषज्ञों से विमर्श आदि की दुहाई देते हुए कम से कम तीन सप्ताह का समय मांगा तो कोर्ट ने कहा आप समय की सौदेबाजी न करें। अटार्नी जनरल ने तर्कसंगत दो सप्ताह का समय मांगा है आप भी दो सप्ताह में निर्णय लें।
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