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Saturday, July 10, 2021

वरीयता पर निर्णय लें बेसिक शिक्षा निदेशक, हाईकोर्ट ने याचिका की निस्तारित

वरीयता पर निर्णय लें बेसिक शिक्षा निदेशक, हाईकोर्ट ने याचिका की निस्तारित



प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा निदेशक को निर्देश दिया है कि याची को अलीगढ़ जिले में समायोजित करने पर विचार कर तीन हफ्ते में निर्णय लें। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अंजू सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।


याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। याचिका में कहा गया है कि याची ओबीसी वर्ग की सहायक अध्यापिका पद पर चयनित अभ्यर्थी है जिसने 70.08 गुणवत्ता अंक अर्जित किया है। याचिका में 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर वरीयता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में नये सिरे से बेसिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन देने और निदेशक को उसे निर्णीत करें।


समायोजन में वरीयता पर निर्णय लेने का हाईकोर्ट ने दिया निर्देश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को याची अलीगढ़ जिले में समायोजित करने पर विचार कर तीन हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शिक्षा निदेशक बेसिक उत्तर प्रदेश लखनऊ को याची अलीगढ़ जिले में समायोजित करने पर विचार कर तीन हफ्ते में निर्णय लेने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी ने अंजू सिंह की याचिका को निस्तारित करते हुए दिया है।

याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व एके यादव ने बहस की। इनका कहना था कि याची ओबीसी वर्ग की सहायक अध्यापिका पद पर चयनित अभ्यर्थी है। जिसने 70.08 गुणवत्ता अंक अर्जित किया है। याचिका में 67.42 अंक पाने वाले अभ्यर्थियों पर वरीयता देने की मांग की गई थी। कोर्ट ने याची को एक हफ्ते में नये सिरे से बेसिक शिक्षा निदेशक को प्रत्यावेदन देने और निदेशक को उसे निर्णीत करने का निर्देश दिया है।



HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 36
Case :- WRIT - A No. - 4577 of 2021

Petitioner :- Anju Singh
Respondent :- State Of U.P. And 4 Others
Counsel for Petitioner :- Ravindra Nath Yadav,Akhilesh Kumar Yadav
Counsel for Respondent :- C.S.C.

Hon'ble Mahesh Chandra Tripathi,J.
Heard learned counsel for the petitioner and learned Standing Counsel for the State respondents.

The petitioner has approached this Court inter-alia with following reliefs:-

(a) Issue a writ order or direction in the nature of mandamus commanding and directing the respondents/authorities specially respondent no.2 i.e. Director of Education (Basic) U.P. Lucknow to adjust the petitioner in District Aligarh considering her first preference District Aligarh, taking into notice to the Quality point marks secured by the petitioner in O.B.C. Quota i.e. 70.08, so the petitioner may be enabled to resolve the familiar hardships.

(ii) Issue a writ, order or direction in the nature of mandamus commanding and directing to the respondents/authorities to adjust the petitioner forthwith in her first preference District Aligarh, taking into notice to the Gunvatta/Quality Point Marks 70.08 as ignoring to others, have been offered joining in first preference district Aligarh, having Gunvatta/Quality Point Marks 68.21 and 67.42 belonging to General and O.B.C. candidates respectively.

Learned Standing Counsel very fairly states that the grievance of the petitioner would be looked into, examined and remedied by the Competent Authority at the earliest.

In the facts and circumstances, no useful purpose would be served in keeping the writ petition pending for consideration and without adverting on the merit of the case, the writ petition stands disposed of finally with the direction that in case petitioner moves a fresh representation / application before the Director of Education (Basic) U.P. at Lucknow within a week's time from today, this Court hopes and trust that the Authority concerned would proceed to consider and decide the claim of the petitioner within further period of three weeks.

The party shall file computer generated copy of such order downloaded from the official website of High Court Allahabad, self attested by the petitioner alongwith a self attested identity proof of the said person (preferably Aadhar Card) mentioning the mobile number to which the said Aadhar Card is linked.

The concerned Authority/Official shall verify the authenticity of such computerised copy of the order from the official website of High Court Allahabad and shall make a declaration of such verification in writing.

Order Date :- 9.7.2021
A. Pandey

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