बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलंबन पर हाईकोर्ट की रोक, सरकार से दो हफ्ते में मांगा जवाब
★ हाई कोर्ट
● राज्य सरकार को निर्देश, दो सप्ताह में दाखिल करें जवाब
● अलग अधिवक्ता नियुक्त करने पर महानिदेशक बेसिक शिक्षा तलब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के पूर्व सचिव संजय सिन्हा के निलंबन आदेश पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है। न्यायालय ने अलग अधिवक्ता नियुक्त करने पर महानिदेशक बेसिक शिक्षा को तलब करते हुए व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल करने के लिए कहा है।
कोर्ट ने पूछा है कि कार्यालय का पक्ष रखने के लिए मुख्य स्थाई अधिवक्ता ने नोटिस प्राप्त किया है तब किन परिस्थितियों में उन्होंने अलग अधिवक्ता पैनल नियुक्त किया? यह आदेश न्यायमूर्ति सरल श्रीवास्तव ने संजय सिन्हा की याचिका पर दिया है।
याची के अधिवक्ता का तर्क था कि उनको अपर मुख्य सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश पर पांच मार्च 2021 को निलंबित कर दिया गया। याची के खिलाफ दो अज्ञात लोगों ने शिकायत दर्ज की थी, लेकिन उसके साथ कोई शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है, जबकि 19 अगस्त 2012 के शासनादेश के अनुसार किसी भी शिकायत के साथ शपथ पत्र दाखिल किया जाना आवश्यक है। याची सितंबर 2018 तक सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के पद पर कार्यरत रहा है। फिर उसने कभी भी इस पद पर काम नहीं किया है। सचिव पद से हटने के तीन साल बाद निलंबन की कार्रवाई की गई है। याची 31 अगस्त 2021 को सेवानिवृत्त होने जा रहा है। सरकार की तरफ से पेश अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल ने कहा कि लगाए गए आरोप गंभीर हैं।
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