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Sunday, July 25, 2021

शिक्षक पांच वर्ष से पहले भी मांग सकते अंतर जिला तबादला: हाईकोर्ट

शिक्षक पांच वर्ष से पहले भी मांग सकते अंतर जिला तबादला: हाईकोर्ट

विशेष परिस्थिति में पांच वर्ष से कम पर भी शिक्षकों को अंतर्जनपदीय तबादले का हक


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक आदेश में कहा है कि विशेष परिस्थितियों में एक जिले में पांच वर्ष से कम समय से नियुक्त सहायक अध्यापक भी अंतर्जनपदीय तबादले के हकदार हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को याची के मामले में इस दृष्टिकोण से विचार करने का निर्देश दिया है।

यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज में नियुक्त सहायक अध्यापक धर्मेंद्र सिंह राजपूत की याचिका पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सुनकर दिया है। याची की पत्नी फिरोजाबाद में सहायक अध्यापिका है। इस पर याची ने अंतर्जनपदीय स्थानांतरण फिरोजाबाद के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था लेकिन उसे इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने प्रयागराज में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है। 

अधिवक्ता नवीन शर्मा ने हाईकोर्ट के पूर्व के आदेशों का हवाला देते हुए कहा कि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली के तहत विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष की सेवा अनिवार्यता में छूट दिए जाने का प्रावधान है। पति-पत्नी एक ही जिले में कार्य करें, यह विशेष परिस्थिति में आता है इसलिए याची का स्थानांतरण फिरोजाबाद किया जाना चाहिए।

 कोर्ट ने कहा कि विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष की सेवा अनिवार्यतया में छूट देने का प्रावधान है। याची के मामले में आवेदन सिर्फ इस आधार पर निरस्त किया गया कि उसने प्रयागराज में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है। ऐसे में बेसिक शिक्षा परिषद याची के प्रत्यावेदन पर इस दृष्टिकोण से नए सिरे से विचार कर निर्णय ले।


प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि विशेष परिस्थितियों में एक जिले में पांच वर्ष की अवधि पूरी करने से पहले भी सहायक अध्यापक अंतर जिला तबादले की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के सचिव को याची के तबादले पर विचार करने का निर्देश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्र ने प्रयागराज में सहायक धर्मेद्र सिंह राजपूत की याचिका पर दिया है। याची का कहना था कि उसकी पत्नी फीरोजाबाद में सहायक अध्यापिका है।


याची ने अंतर जिला स्थानांतरण फीरोजाबाद करने के लिए आनलाइन आवेदन किया था। उसका आवेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया गया कि उसने अभी प्रयागराज में पांच वर्ष की सेवा पूर्ण नहीं की है, जबकि बेसिक शिक्षा परिषद की नियमावली में विशेष परिस्थितियों में पांच वर्ष की सेवा अनिवार्यता में छूट दिए जाने का प्रविधान है। पति-पत्नी एक साथ रहे, एक ही जिले में कार्य करें, यह विशेष परिस्थिति में आता है। लिहाजा याची का स्थानांतरण फिरोजाबाद किया जाना चाहिए। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद को निर्देश दिया है कि याची के प्रत्यावेदन पर नए सिरे से विचार कर निर्णय लिया जाए।

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