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Saturday, July 10, 2021

आवेदन में पद नाम बदलने के आधार पर स्थानांतरण रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक

प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर और उच्च प्राथमिक के सहायक अध्यापक का कैडर समान - हाईकोर्ट

आवेदन में पद नाम बदलने के आधार पर स्थानांतरण रद्द करने के आदेश पर हाईकोर्ट की रोक



इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है परिषदीय प्राथमिक विद्यालय के हेड मास्टर और उच्च प्राथमिक विद्यालय के  सहायक अध्यापक का कैडर एक ही है। लिहाजा किसी अध्यापक द्वारा अपने स्थानांतरण आवेदन में हेड मास्टर प्राथमिक विद्यालय की जगह सहायक अध्यापक उच्च प्राथमिक भर देने मात्र से उसका स्थानांतरण रद्द कर देना उचित नहीं है। कोर्ट ने एटा से आगरा स्थानांतरित की गई सहायक अध्यापिका का स्थानांतरण निरस्त करने के बीएसए आगरा के आदेश पर रोक लगा दी है। तथा प्रदेश सरकार व परिषद से जवाब मांगा है।


 सुनीता रानी की याचिका पर यह आदेश न्यायमूर्ति अश्वनी कुमार मिश्रा ने दिया। याची के अधिवक्ता सीमांत सिंह का कहना था कि याची एटा में प्राथमिक विद्यालय में हेड मास्टर थी। 2018 में  उसका विद्यालय संविलियन में शामिल कर लिया गया । लिहाजा उसने अपना प्रभार अपर प्राथमिक विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक को सौंप दिया और अपर प्राथमिक विद्यालय में सहायक अध्यापिका हो गई ।  याची ने अंतर्जनपदीय तबादले के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था। उसने अपने आवेदन में हेड मास्टर प्राथमिक विद्यालय की जगह सहायक अध्यापिका प्राथमिक विद्यालय कर दिया याचिका स्थानांतरण आगरा के लिए हो गया और उसने जॉइन भी कर लिया ।


मगर 20 मई को बेसिक शिक्षा अधिकारी ने उसका स्थानांतरण रद्द करते हुए वापस एटा भेज दिया। अधिवक्ता की दलील थी की संविलियन में शामिल होने के बाद दोनों विद्यालय एक हो गए हैं और प्राथमिक विद्यालय की हेड मास्टर और उच्च प्राथमिक विद्यालय कि सहायक अध्यापिका के पद व कैडर समान है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार करते हुए कहा की क्योंकि दोनों पदों के कैडर एक ही है इसलिए जिसके आधार पर याचिका स्थानांतरण रद्द किया गया है कोर्ट ने बीएसए आगरा के 20 मई के आदेश पर रोक लगाते हुए जवाब तलब किया है।


HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 33
Case :- WRIT - A No. - 6246 of 2021

Petitioner :- Sunita Rani
Respondent :- State Of U.P. And 3 Others
Counsel for Petitioner :- Seemant Singh
Counsel for Respondent :- C.S.C.,Ram Bilas Yadav

Hon'ble Ashwani Kumar Mishra,J.

Petitioner's inter-district transfer from Etah to Agra has been cancelled and the petitioner has been relieved on the premise that she misrepresented her status as Assistant Teacher in Upper Primary Basic School although she was a Head Mistress in the Primary School. The order is assailed on the ground that cadre of Assistant Teacher in Upper Primary School and Head Mistress of Primary School is one and the same and as the two institutions were run in the same premises, therefore, on the date of filling of the application form the petitioner had handed over charge of Head Mistress in Primary School and was merely working as Assistant Teacher in Upper Primary School. Submission is that neither there was any error in the application form nor any reason exists for cancelling the transfer or relieving the petitioner. 

Matter requires consideration.
Notice on behalf of respondent nos. 1 and 2 is accepted by learned Standing counsel, whereas Ms. Archana Singh, learned counsel has appeared for respondent no.3. Sri R. B. Yadav, learned counsel has appeared for respondent no.4.
All the respondents may file their counter affidavit within six weeks. Rejoinder affidavit, if any, may be filed within two weeks.
List thereafter.

Until further order of the Court, effect and operation of the order dated 20.05.2021 shall be kept in abeyance. The petitioner shall be allowed to continue as Assistant Teacher in Upper Primary School at Agra where she has been transferred and was working on the date of passing of the order impugned. The petitioner shall also be entitled to work and receive salary.

Order Date :- 6.7.2021
Abhishek Singh

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