बेसिक शिक्षा विभाग को फिर कोर्ट की लताड़: शिक्षा सत्र बदलाव से मिले सत्र लाभ के बकाया भुगतान का निर्देश
प्रयागराज: हाई कोर्ट ने सीनियर बेसिक स्कूल टिकर, जालौन के सेवानिवृत्त सहायक अध्यापक को शिक्षा सत्र में बदलाव से मिले सत्र लाभ के बकाया वेतन भुगतान का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने कहा है कि याची 30 जून 2015 से दोबारा कार्यभार ग्रहण करने की तिथि 22 अक्टूबर 2015 तक का बकाया वेतन पाने का हकदार है। आदेश न्यायमूíत सरल श्रीवास्तव ने घनश्याम विश्वकर्मा की याचिका पर दिया है।
याचिका पर अधिवक्ता अनुराग शुक्ल ने बहस की। उनका कहना था कि याची को जून 2015 में सेवानिवृत्त होना था। शिक्षा सत्र में बदलाव किया। जुलाई बजाए अप्रैल से सत्र शुरू करने की घोषणा की।
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