हाईस्कूल प्रमाणपत्र की जन्मतिथि ही आयु निर्धारण में मान्य : हाईकोर्ट
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि जन्मतिथि निर्धारित करने के लिए यदि हाईस्कूल प्रमाणपत्र उपलब्ध है तो आधार कार्ड, पैन कार्ड या मेडिको लीगल जांच रिपोर्ट पर विचार करने का प्रश्न नहीं उठता। यदि हाईस्कूल प्रमाणपत्र में दर्ज जन्मतिथि पर आपत्ति अथवा उसकी विश्वसनीयता पर सवाल है तो स्थानीय निकाय द्वारा जारी दस्तावेज मान्य होगा। यह न होने पर ही मेडिकल जांच रिपोर्ट स्वीकार की जा सकती है। आधार कार्ड व पैन कार्ड में दर्ज जन्मतिथि पर आयु निर्धारण निष्कर्षात्मक नहीं है।
यह आदेश न्यायमूíत आरआर अग्रवाल ने मेरठ के अंकित व अन्य की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आधार कार्ड, पैन कार्ड व मेडिकल जांच रिपोर्ट में आयु भिन्न होने से हाईस्कूल प्रमाणपत्र और याची पत्नी की मां के बयान पर अविश्वास नहीं किया जा सकता।
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