विशिष्ट बीटीसी : प्रशिक्षुओं के मानदेय मामले में अंतिम अवसर, डायट प्राचार्य को हाजिर रहने का निर्देश, अगली सुनवाई आठ अक्तूबर को
प्रयागराज : हाईकोर्ट ने जिला प्रशिक्षण शिक्षा संस्थान प्रयागराज के प्रधानाचार्य को नियमित नियुक्ति होने तक विशिष्ट बीटीसी प्रशिक्षुओं को मानदेय का भुगतान करने के आदेश का पालन आठ नवंबर तक करने का अंतिम अवसर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आदेश का पालन नहीं किया तो अवमानना आरोप तय किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति अजित कुमार ने विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन व अन्य की अवमानना याचिका पर दिया है। कोर्ट ने याचियों को नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय का भुगतान करने का आदेश दिया था, जिसका पालन न करने पर यह अवमानना याचिका की गई है।
कोर्ट ने कहा है कि 2004 विशिष्ट बीटीसी के प्रशिक्षुओं का कार्य अवधि सहित चार्ट तैयार कर पेश करें। यह भी बताएं कि कब नियुक्त किए गए और मानदेय की कितनी राशि का भुगतान किया गया। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई तक बकाये का सभी को भुगतान किया जाए। कोर्ट के आदेश पर प्रधानाचार्य उपस्थित हुए और हलफनामा दाखिल कर बताया कि 2015 के शासनादेश के अनुसार प्रशिक्षण अवधि का ही मानदेय देने की व्यवस्था है।
कोर्ट ने कहा कि 2004 के शासनादेश में प्रशिक्षण अवधि से नियमित नियुक्ति होने तक मानदेय देने की व्यवस्था है। कोई शासनादेश भूतलक्षी प्रभाव नहीं रखता इसलिए 2004 के शासनादेश के तहत जारी आदेश का पालन किया जाए। कोर्ट ने अनुपालन रिपोर्ट पर असंतोष जताया। प्रधानाचार्य ने बेहतर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल करने का समय मांगा तो कोर्ट ने सुनवाई के लिए आठ अक्तूबर की तारीख लगा दी।
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