DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Saturday, January 8, 2022

आदेश : सीबीएसई 12वीं में इंप्रूवमेंट परीक्षा से नहीं घटेंगे अंक

आदेश : सीबीएसई 12वीं में इंप्रूवमेंट परीक्षा से नहीं घटेंगे अंक

 
सुप्रीम सुनवाई

● अंतिम परीक्षा के अंकों पर विचार वाली नीति कोर्ट ने खारिज की
● शीर्ष अदालत ने 11 छात्रों की याचिका पर दिया निर्णय


नई दिल्ली : सीबीएसई 12वीं की बोर्ड परीक्षा के बाद इंप्रूवमेंट परीक्षा के नतीजों में मुख्य परीक्षा की अपेक्षा कम अंक आने पर भी छात्रों के अंक नहीं घटेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सीबीएसई की पिछले साल जून की मूल्यांकन नीति की उस शर्त को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि बाद की परीक्षा में प्राप्त अंक मूल्यांकन के लिए अंतिम माने जाएंगे।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की पीठ ने कहा, सीबीएसई अंतिम परिणाम की घोषणा के लिए प्रतिभागी को अंतिम शैक्षणिक वर्ष में किसी विषय में प्राप्त दो अंकों में से बेहतर को स्वीकार करने का विकल्प देगा।

अदालत 11 छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें सीबीएसई ने 30:30:40 की मूल्यांकन नीति के आधार पर मूल परिणामों में उत्तीर्ण घोषित किया था।

No comments:
Write comments