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Sunday, January 9, 2022

UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से की डिजीलॉकर पर अपलोड डिग्री और मार्कशीट को स्वीकार करने की अपील

UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से की डिजीलॉकर पर अपलोड डिग्री और मार्कशीट को स्वीकार करने की अपील

UGC द्वारा हाल ही में 3 जनवरी 2022 को विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च संस्थानों को जारी नोटिस के अनुसार नेशनल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एकेडेमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के क्रियान्वयन के लिए यूजीसी को एक अधिकृत निकाय के रूप में नामित किया है।


UGC ने विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से की डिजीलॉकर पर अपलोड डिग्री और मार्कशीट को स्वीकार करने की अपीलसंस्थानों से डिजीलॉकर पर जारी डॉक्यूमेंट्स को दाखिले व अन्य प्रक्रियाओं के दौरान स्वीकार करने की अपील।

नई दिल्ली :  नये शैक्षणिक सत्र में दाखिले से पूर्व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने देश भर से केंद्रीय व राज्य विश्वविद्यालयों, निजी विश्वविद्यालयों, सम्बद्ध महाविद्यालयों और अन्य उच्च शिक्षा संस्थानों से अपील की है कि वे डिजीलॉकर पर अपलोड डिग्री एवं मार्कशीट की स्वीकार करें। आयोग द्वारा हाल ही में 3 जनवरी 2022 को विश्वविद्यालयों एवं अन्य उच्च संस्थानों को जारी नोटिस के अनुसार नेशनल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के एकेडेमिक डिपॉजिटरी (एनएडी) के क्रियान्वयन के लिए यूजीसी को एक अधिकृत निकाय के रूप में नामित किया है। एनएडी की पहुंच को बढ़ाने के लिए संस्थान डिजीलॉकर एनएडी पर अन्य संस्थानों द्वारा जारी की गयी डिग्री को दाखिले व अन्य प्रक्रियाओं के दौरान स्वीकार करें।

बता दें कि डिजीलॉकर भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का प्लेटफॉर्म जहां पर एक तरफ उच्च शिक्षा संस्थानों को अपने छात्र-छात्राओं की डिग्री और मार्कशीट व अन्य डॉक्यूमेंट्स की डिजीटल कॉपी जारी करने को कहा गया है तो वहीं दूसरी ओर जिन स्टूडेंट्स को उनकी डिग्री, मार्कशीट, आदि जारी हो चुकी है, वे भी इसे डिजीलॉकर पर अपलोड कर सकते हैं।

डिजीलॉकर एनएडी को लेकर यूजीसी द्वारा जारी नोटिफिकेशन के अनुसार देश भर के उच्च शिक्षा संस्थान एनएडी पर अपने स्टूडेंट्स की डिग्री या अन्य डॉक्यूमेंट्स को जारी किए जाने के लिए डिजीलॉकर एनएडी पोर्टल के माध्यम से अपलोड कर सकते हैं।

यूजीसी के सचिव प्रो. रजनीश जैन द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डिजीलॉकर प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराई गई डिग्री, मार्कशीट, आदि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानों के अंतर्गत वैध डॉक्यूमेंट हैं।

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