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Wednesday, February 16, 2022

निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक हटाने के लिए यूपी सरकार करे पुनर्विचार - हाईकोर्ट

निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर रोक हटाने के लिए यूपी सरकार करे पुनर्विचार - हाईकोर्ट

🆕 update
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने निजी स्कूलों की फीस वृद्धि पर लगाई गई रोक को हटाने पर विचार का आदेश राज्य सरकार को दिया है। न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति एनके जौहरी की खंडपीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अतुल राय और अन्य की याचिका पर ये आदेश दिया।


याचिका में सरकार के 7 जनवरी 2022 के शासनादेश खारिज करने की मांग है। दलील है कि शासनादेश शैक्षिक संस्थानों के संवैधानिक अधिकारों का हनन कर रहा है। बुधवार सुनवाई के दौरान याचियों की ओर से दलील दी गई कि अब स्वयं सरकार ने 11 फरवरी के शासनादेश के जरिए स्कूलों को खोलने का आदेश दिया है जिसका आशय है कि हम सामान्य जीवन में लौट आए हैं। न्यायालय ने याची पक्ष की इस दलील को सही माना है। कहा कि 1 अप्रैल 2022 से नए अकादमिक सत्र की शुरूआत होनी है और इसके पहले निजी स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर भी छापना है, इसके प्रकाशन के बाद बच्चों के माता-पिता की आपत्तियां आती हैं तो उन पर भी विचार करना है। न्यायालय ने इन टिप्पणियों के साथ कहा कि हम उम्मीद करते हैंकि सरकार शुल्क वृद्धि पर लगी रोक को हटाने पर विचार करेगी। मामले की अगली सुनवाई 28 फरवरी को होगी।






निजी स्कूलों की फीस न बढ़ाने के शासनादेश को चुनौती पर हाईकोर्ट में सुनवाई आज

एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी ने दायर की याचिका



लखनऊ। प्रदेश के प्राइवेट स्कूलों की एसोसिएशन ने इस साल भी प्राइवेट स्कूलों की फीस न बढ़ाए जाने के शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने एसोसिएशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ यूपी की याचिका पर अगली सुनवाई 16 फरवरी को नियत की है।


न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति नरेंद्र कुमार जौहरी की खंडपीठ ने यह आदेश एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल कुमार व एक अन्य के जरिए दायर याचिका पर दिया। इसमें राज्य सरकार के गत 7 जनवरी के शासनादेश को चुनौती दी गई है। याची ने इसे शैक्षिक संस्थानों के सांविधानिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कहा है। याची के वकील मनीष वैश्य के मुताबिक राज्य सरकार इस शासनादेश के तहत निजी स्कूलों में पिछले दो साल की तरह इस वर्ष भी फीस बढ़ाने पर रोक लगा दी है। इससे उनके हित प्रभावित हो रहे हैं।


उधर, पहले इस मामले में सरकार की तरफ से जवाबी हलफनामा दाखिल हो चुका है। कोर्ट ने इसका प्रति उत्तर पेश करने को दो दिन का समय याची को देकर अगली सुनवाई 16 फरवरी को नियत की थी। 

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