राज्य के विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति के मानक के मामले में अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगा
नई दिल्ली : क्या राज्यीय विश्वविद्यालयों में कुलपति (वीसी) की नियुक्ति करने में यूजीसी (विवि अनुदान आयोग) के मानकों का पालन करना आवश्यक है, या राज्य ये नियुक्तियां अपने मानकों के अनुसार कर सकता है। इस मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम फैसला देने का निर्णय किया है।
हाल ही में उत्तराखंड और केरल के दो मामले शीर्ष अदालत में आए हैं, जिसमें हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के दो फैसलों के आधार पर वीसी की नियुक्तियों पर अलग दृष्टिकोण लिया है। उत्तराखंड में हाईकोर्ट ने शोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय के वीसी की नियुक्ति रद्द कर दी जबकि वहीं केरल हाईकोर्ट ने वीसी की नियुक्ति में हस्तक्षेप करने से मना कर दिया और कहा कि वीसी की नियुक्ति में यूजीसी के नियम राज्य पर बाध्यकारी नहीं हैं।
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