सोशल मीडिया व्हाट्सएप आदि पर यूपी बोर्ड परीक्षा का पेपर साझा करना अपराध, माध्यमिक शिक्षा विभाग ने जारी की सार्वजनिक चेतावनी
सार्वजनिक सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद् उ०प्र० प्रयागराज द्वारा दिनांक 24.03.2022 से हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट की बोर्ड परीक्षायें प्रारम्भ हो रही हैं। बोर्ड की परीक्षा में किसी विषय की परीक्षा समाप्त होने से पूर्व यदि उस विषय का कोई प्रश्न पत्र या उसका हल WhatsApp/सोशल मीडिया या अन्य किसी माध्यम से संचारित करने का प्रयास किया जाता है तो ऐसा कृत्य उ०प्र० सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों का निवारण) अधिनियम-1998 की धारा - 4 / 10 के अन्तर्गत दण्डनीय, संज्ञेय एवं गैर जमानती अपराध है।
किसी के मोबाइल / अन्य उपकरण पर / द्वारा ऐसा कृत्य पाये जाने पर कठोरतम कार्यवाही की जायेगी। परन्तु यदि कोई इस प्रकार के कृत्य की सूचना जनहित में अपर मुख्य सचिव, माध्यमिक शिक्षा, जिला मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर / वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक, सभापति / सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद अथवा जिला विद्यालय निरीक्षक को देता है तो वह इस धारा से आच्छादित नहीं होगा ।
अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा विभाग उ0प्र0 शासन
माध्यमिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश
द्वारा जारी
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