स्कूल बसों में 12 वर्ष से कम के बच्चों की क्षमता के डेढ़ गुना तक कर सकेंगे सवारी, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी
लखनऊ : शासन ने सोमवार को उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत स्कूल बसों के मामले में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए बैठने की क्षमता के डेढ़ गुना बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी। मिनी बस में सीटिंग क्षमता 13 से 22 तक होती है, जबकि मिडी बस में सीटिंग क्षमता 23 से 37 तक होती है। इसी के साथ डीजल या सीएनजी से चलने वाली निजी बस (ठेका गाड़ी) का प्रारंभिक पंजीकरण अब 15 वर्ष के लिए मान्य होगा। पहले यह 10 वर्ष के लिए मान्य होता था।
उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 को संशोधित कर यह नई नियमवली तैयार की गई है। इसके प्रारूप का प्रकाशन चार जनवरी 2022 को किया गया था। सोमवार को परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि डीजल या सीएनजी चालित निजी बस (ठेका गाड़ी) प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी। पहले यह अवधि 10 वर्ष थी। इसी तरह डीजल, पेट्रोल या सीएनजी चालित विद्यालय वैन प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।
बड़ी बसों में दो आपातकालीन निकास होंगे
नियमावली में आपातकालीन द्वार की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत मिनी और मिडी बसों से भिन्न बसों में सेवा द्वार के विपरीत दिशा में एक आपातकालीन निकास होगा। इसके अलावा बस के पीछे की ओर एक आपातकालीन निकास होगा। मिनी व मिडी बसों की दशा में न्यूनतम एक आपातकालीन निकास होगा और यह सेवा द्वार के विपरीत या बस के पीछे की तरफ स्थित होगा।
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