DISTRICT WISE NEWS

अंबेडकरनगर अमरोहा अमेठी अलीगढ़ आगरा इटावा इलाहाबाद उन्नाव एटा औरैया कन्नौज कानपुर कानपुर देहात कानपुर नगर कासगंज कुशीनगर कौशांबी कौशाम्बी गाजियाबाद गाजीपुर गोंडा गोण्डा गोरखपुर गौतमबुद्ध नगर गौतमबुद्धनगर चंदौली चन्दौली चित्रकूट जालौन जौनपुर ज्योतिबा फुले नगर झाँसी झांसी देवरिया पीलीभीत फतेहपुर फर्रुखाबाद फिरोजाबाद फैजाबाद बदायूं बरेली बलरामपुर बलिया बस्ती बहराइच बागपत बाँदा बांदा बाराबंकी बिजनौर बुलंदशहर बुलन्दशहर भदोही मऊ मथुरा महराजगंज महोबा मिर्जापुर मीरजापुर मुजफ्फरनगर मुरादाबाद मेरठ मैनपुरी रामपुर रायबरेली लखनऊ लख़नऊ लखीमपुर खीरी ललितपुर वाराणसी शामली शाहजहाँपुर श्रावस्ती संतकबीरनगर संभल सहारनपुर सिद्धार्थनगर सीतापुर सुलतानपुर सुल्तानपुर सोनभद्र हमीरपुर हरदोई हाथरस हापुड़

Tuesday, May 3, 2022

स्कूल बसों में 12 वर्ष से कम के बच्चों की क्षमता के डेढ़ गुना तक कर सकेंगे सवारी, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी

स्कूल बसों में 12 वर्ष से कम के बच्चों की क्षमता के डेढ़ गुना तक कर सकेंगे सवारी, उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी 


लखनऊ : शासन ने सोमवार को उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी। इसके तहत स्कूल बसों के मामले में 12 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ले जाने के लिए बैठने की क्षमता के डेढ़ गुना बच्चों को बैठाने की अनुमति होगी। मिनी बस में सीटिंग क्षमता 13 से 22 तक होती है, जबकि मिडी बस में सीटिंग क्षमता 23 से 37 तक होती है। इसी के साथ डीजल या सीएनजी से चलने वाली निजी बस (ठेका गाड़ी) का प्रारंभिक पंजीकरण अब 15 वर्ष के लिए मान्य होगा। पहले यह 10 वर्ष के लिए मान्य होता था।


उत्तर प्रदेश मोटर यान नियमावली 1998 को संशोधित कर यह नई नियमवली तैयार की गई है। इसके प्रारूप का प्रकाशन चार जनवरी 2022 को किया गया था। सोमवार को परिवहन विभाग ने उत्तर प्रदेश मोटरयान (अट्ठाइसवां संशोधन) नियमावली 2022 की अधिसूचना जारी कर दी। इसमें कहा गया है कि डीजल या सीएनजी चालित निजी बस (ठेका गाड़ी) प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी। पहले यह अवधि 10 वर्ष थी। इसी तरह डीजल, पेट्रोल या सीएनजी चालित विद्यालय वैन प्रारंभिक रजिस्ट्रीकरण की तिथि से 15 वर्ष से अधिक पुरानी नहीं होगी।

बड़ी बसों में दो आपातकालीन निकास होंगे

नियमावली में आपातकालीन द्वार की व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इसके तहत मिनी और मिडी बसों से भिन्न बसों में सेवा द्वार के विपरीत दिशा में एक आपातकालीन निकास होगा। इसके अलावा बस के पीछे की ओर एक आपातकालीन निकास होगा। मिनी व मिडी बसों की दशा में न्यूनतम एक आपातकालीन निकास होगा और यह सेवा द्वार के विपरीत या बस के पीछे की तरफ स्थित होगा।

No comments:
Write comments