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Friday, May 27, 2022

BSA द्वारा बैक डेट में निलंबित करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, चार सप्ताह में मांगा जवाब

BSA द्वारा बैक डेट में निलंबित करने के आदेश पर हाईकोर्ट ने  लगाई रोक, चार सप्ताह में मांगा जवाब



प्रयागराज । हाईकोर्ट के वरीयता के आधार पर याची सहायक अध्यापिका को अलीगढ़ में तैनात करने के आदेश के बाद जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कासगंज द्वारा बैक डेट में निलंबित करने के आदेश पर रोक लगा दी है और राज्य सरकार से चार सप्ताह में जवाब मांगा है।

■ हाईकोर्ट ने सरकार से जवाब तलब किया 

■ बीएसए पर मनमाने तरीके से काम करने का आरोप


यह आदेश न्यायमूर्ति मंजू रानी चौहान ने अंजू सिंह की याचिका पर अधिवक्ता आरएन यादव व अभिषेक यादव को सुनकर दिया है। याची सहायक अध्यापक भर्ती में चयनित हुई। उसने अलीगढ़ को वरीयता दी लेकिन उसे अलीगढ़ में नियुक्ति न देकर कासगंज में नियुक्ति दी गई। उसने ज्वाइन कर लिया और याचिका कर अलीगढ़ में नियुक्ति की मांग की।


 याची का कहना था कि उससे कम क्वालिटी प्वाइंट अंक वालों को अलीगढ़ में नियुक्ति दी गई है। अधिक क्वालिटी प्वाइंट अंक प्राप्त करने के बावजूद उसे वहां नियुक्ति नहीं दी गई। कोर्ट ने गत 28 अप्रैल को याची को अलीगढ़ में नियुक्ति देने का निर्देश दिया तो इस पर कासगंज बीएसए राजीव कुमार ने याची को स्कूल में गैरहाजिर होने के आरोप में 25 अप्रैल को निलंबित कर दिया।

कोर्ट आर्डर


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