माध्यमिक शिक्षा : इन जिलों में नहीं मिलेगा शिक्षकों को तबादला, इन गुणांकों पर होंगे तबादले
राजकीय हाईस्कूल/इंटर कॉलेजों के शिक्षक लखनऊ, गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर समेत मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज वाराणसी से बाहर तबादला ले सकेंगे लेकिन इन जिलों में तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शिक्षकों, प्रवक्ताओं समेत प्रधानाध्यापकों के तबादले के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया है।
प्रस्ताव के मुताबिक लखनऊ, गाजियाबाद और गौतमबुद्धनगर और मेरठ, आगरा, कानपुर, प्रयागराज, वाराणसी जिलों के जिला मुख्यालय के आठ किमी के अंदर के स्कूल ऑनलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया में शामिल नहीं होंगे। अपरिहार्य - प्रशासनिक या फिर जनहित में कार्यरत संवर्ग के चार फीसदी तबादले विभागीय मंत्री कर सकेंगे। अधिकतम 10 फीसदी तबादले ही किए जा सकेंगे।
31 मार्च, 2019 के बाद नियुक्त शिक्षक-प्रधानाध्यापक ऑनलाइन तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। इच्छुक आवेदक पांच स्कूलों का चयन कर सकेंगे। स्कूलों का वर्गीकरण भी किया गया है। हाईस्कूल में न्यूनतम तीन सहायक अध्यापक और इंटर कॉलेज में दो प्रवक्ता व तीन सहायक अध्यापकों का होना अनिवार्य है। इससे अधिक संख्या होने पर ही शिक्षकों के आवेदन आगे बढ़ाए जाएंगे।
शैक्षिक गुणांक पर तबादले
■ स्वयं कैंसर - एचआईवी एड्स, किडनी, लीवर गंभीर रोग ग्रस्त आदि एम्स, पीजीआई के प्रमाणपत्र देने पर 50 अंक
■ स्वयं दिव्यांग ( विभिन्न श्रेणियां) - 30 से 50 अंक
■ पति-पत्नी या बच्चे को दिव्यांगता, कैंसर, एचआईवी, किडनी, लीवर आदि में एम्स, पीजीआई या राज्य चिकित्सा महाविद्यालय या चिकित्सा बोर्ड के प्रमाणपत्र देने पर - 50 अंक
■ महिला आवेदक जिनका बच्चा ऑटिस्टिक हैं या 40 फीसदी दिव्यांग- 50 अंक
यूपी माध्यमिक शिक्षा तबादला नीति : अधिकतम 10% शिक्षकों के होंगे तबादले
माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय विद्यालयों में कार्यरत कुल प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापकों, प्रवक्ता और सहायक अध्यापकों की संख्या के सापेक्ष अधिकतम दस प्रतिशत तबादले किए जाएंगे। इनमें शिक्षक या शिक्षक के परिजन के असाध्य रोग से पीड़ित होने और उनके पति या पत्नी के भारतीय सेना या अर्द्धसैनिक बलों में तैनात होने पर वरीयता दी जाएगी।
माध्यमिक शिक्षा विभाग ने शैक्षिक सत्र 2022-23 के लिए तबादला नीति जारी की है। इसके तहत आवेदन से लेकर स्थानांतरण आदेश सब ऑनलाइन होंगे। जनहित में प्रत्येक संवर्ग में अधिकतम चार प्रतिशत सीमा तक तबादले विभाग की मंत्री गुलाब देवी कर सकेंगी। तबादलों के लिए जिलावार, विषयवार रिक्त पदों का विवरण ऑनलाइन जारी किया जाएगा।
31 मार्च, 2019 के बाद नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य और समकक्ष शिक्षक ही स्थानांतरण के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए वरीयता के क्रम में पांच विकल्प देने होंगे। तबादलों में भारांक के लिए दस श्रेणियां निर्धारित की गईं हैं। आवेदन भारांक के आधार पर ही वरीयता के क्रम में निस्तारित किए जाएंगे। जिन स्कूलों में एक विषय में एक से अधिक पद सृजित हैं लेकिन एक ही कार्यरत है तो उसका स्थानांतरण नहीं किया जाएगा।
महत्वाकांक्षी जिले व सौ विकासखंडों में कार्यरत शिक्षक तबादले के लिए आवेदन तो कर सकेंगे, लेकिन उन्हें तब तक कार्यमुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उनकी जगह दूसरा शिक्षक कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेता।
लखनऊ ऑनलाइन तबादले के दायरे से बाहर
लखनऊ, गाजियाबाद व गौतमबुद्ध नगर के सभी शिक्षक और मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की परिधि में स्थित विद्यालय ऑनलाइन तबादला प्रक्रिया से बाहर होंगे। इनके शिक्षक अन्य जिलों में तबादले के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन अन्य जिलों के शिक्षक यहां के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे।
माध्यमिक स्कूलों में तबादले के लिए आवेदन 24 जून से
लखनऊ : राजकीय इंटर व हाईस्कूलों के शिक्षकों, प्रधानाचार्यों, प्रवक्ता आदि के तबादले के लिए आवेदन शुक्रवार से लिए जाएंगे। 27 जून की दोपहर तक आवेदन किए जा सकेंगे। 30 जून तक तबादला सूची जारी करने की तैयारी है। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा विभाग के विशेष सचिव शम्भु कुमार ने आदेश जारी कर दिया है।
स्थानान्तरण के लिए जिला, स्कूल, विषयवार रिक्तियों का प्रदर्शन वेबसाइट पर किया जाएगा। इसके लिए मानक तय कर दिए गए हैं। गंभीर बीमारी, पति-पत्नी की तैनाती वाले जिले, तलाकशुदा के लिए मानक के नंबर तय किए गए हैं।
माध्यमिक शिक्षा के अधीन विभिन्न संस्थानों एससीईआरटी, माध्यमिक शिक्षा परिषद आदि संस्थानों में कार्यरत माध्यमिक शिक्षा विभाग के राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के लिए चयनित, नियुक्त प्रधानाध्यापक, प्रवक्ता को भी इस प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।
Online Transfer Madhyamik Shiksha : राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु वार्षिक स्थानांतरण नीति के अंतर्गत सत्र 2022-23 में ऑनलाइन स्थानांतरण किए जाने के संबंध में आदेश जारी।
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