अध्यापक के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश, देखें कोर्ट आर्डर
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिवंगत अध्यापकों के आश्रितों को 48 घंटे में ग्रेच्युटी भुगतान का आदेश दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर 48 घंटे में भुगतान नहीं होता तो 18 फीसदी की ब्याज की दर से आश्रितों को भुगतान करना होगा। यह ब्याज बीएसए और वित्त एवं लेखाधिकारी के वेतन से वसूल किया जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मनोरमा मिश्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने कहा कि शिक्षा विभाग के सचिव के जरिए उसके आदेश की कॉपी प्रदेश के सभी बीएसए सहित शिक्षा विभाग के जिम्मेदार अफसरों को भेज दी जाए, जिससे कोर्ट के आदेश का पालन 48 घंटे में कराया जा सके।
याची के अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी की ओर से तर्क दिया गया कि हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद आश्रितों को ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने उषा रानी केस के आधार पर भुगतान करने का आदेश दिया है। कोर्ट को बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने 29 अप्रैल 2022 को आदेश पारित किया था। इसके बावजूद याची भटक रहे हैं। इस पर कोर्ट ने शिक्षा विभाग के अधिकारियों को अंतिम मौका देते हुए आदेश का अनुपालन करने के लिए 48 घंटे का समय दिया है। कहा है कि अगर आदेश का अनुपालन नहीं होता है तो उसे कोर्ट की अवमानना माना जाएगा।
कोर्ट आर्डर 👇
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