आदेश की नाफरमानी से नाखुश हाईकोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ वारंट किया जारी
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश का पालन न करने और तलब किए जाने पर उपस्थित न होने के लिए सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ जमानती वारंट जारी कर उन्हें तलब किया है। आदेश की नाफरमानी से नाखुश कोर्ट ने सीजेएम प्रयागराज को निर्देश दिया है कि सचिव पर वारंट तामील कराएं। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अध्यापक ज्ञानेंद्र कुमार की याचिका पर अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा को सुनकर दिया है।
अधिवक्ता नवीन कुमार शर्मा का कहना था कि याची की याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने मेडिकल आधार पर स्थानांतरण को लेकर आदेश दिया था। इस आदेश का पालन न होने पर नौ मार्च 2022 को कोर्ट ने सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रताप सिंह बघेल को एक जुलाई को हाजिर होने का निर्देश दिया था। लेकिन सचिव न तो स्वयं आए और न ही उन्होंने आदेश के अनुपालन का हलफनामा प्रस्तुत किया। कोर्ट ने इसे गंभीरता से लेते हुए सचिव के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें तलब कर लिया है।
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