सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के खिलाफ अवमानना याचिका, क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर जिला आवंटन आदेश की अवहेलना का मामला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने क्वालिटी प्वाइंट अंक के आधार पर सहायक अध्यापकों को जिला आवंटन आदेश की अवहेलना करने पर सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। यह आदेश न्यायमूर्ति रोहित रंजन अग्रवाल ने मुजफ्फरनगर के अफजल अहमद व 30 अन्य की अवमानना याचिका पर अधिवक्ता मुजीब अहमद सिद्दीकी को सुनकर दिया है।
अवमानना याचिका के अनुसार प्रेमा सिंह व 30 अन्य के मामले में कोर्ट ने सचिव को जिला आवंटन का निर्देश दिया है। आदेश के खिलाफ सरकार की विशेष अपील लंबित है। आदेश पर अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है। फिर भी आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। कोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद के अधिवक्ता यतींद्र को याचिका की प्रति देने और उनसे स्टेटस की जानकारी देने को कहा है।
HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD
Court No. - 10
Case :- CONTEMPT APPLICATION (CIVIL) No. - 2531 of 2022
Applicant :- Afzal Ahmad And 30 Others
Opposite Party :- Shri Pratap Singh Baghel Secretary
Counsel for Applicant :- Mujib Ahmad Siddiqui
Hon'ble Rohit Ranjan Agarwal,J.
Learned counsel for the applicants is directed to serve a copy of contempt application upon Sri Yatindra, learned counsel who appears for Secretary, Board of Basic Education within 72 hours.
Sri Yatindra shall apprise the Court on the next date as to the the status of the case.
Put up this case as fresh on 08.08.2022.
Order Date :- 6.7.2022
V.S.Singh
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