दोषियों को भी पढ़ाई का अधिकार : हाईकोर्ट
एएमयू से निष्कासित छात्र के कोर्स पूरा करने के लिए विवि से मांगी जानकारी
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि भारतीय कानूनी प्रणाली के तहत एक दोषी व्यक्ति को भी अपने अध्ययन को आगे बढ़ाने और जेल से परीक्षा में शामिल होने का अधिकार है, ताकि वह सामाजिक जीवन की मुख्यधारा में प्रवेश कर सके।
हाईकोर्ट ने यह टिप्पणी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) के निष्कासित विधि छात्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए की।
छात्र को विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा बीएए एलएलबी पाठ्यक्त्रस्म पूरा करने की अनुमति नहीं दी गई थी ।अनुशासनहीनता के आरोप में उसे विवि से बर्खास्त कर दिया गया था। कोर्ट ने मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी प्रशासन से जानकारी मांगी है। पूछा कि अनुशासन बनाए रखने के साथ छात्र पढ़ाई कैसे पूरी कर सकता है।
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