कोर्ट के आदेश पर निलंबित एडी बेसिक पीएन सिंह बहाल, अनुशासनिक कार्यवाही रहेगी जारी
प्रयागराज में जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर थे तैनात
कोर्ट के आदेश पर निर्णय, अनुशासनिक जांच रहेगी जारी
लखनऊ : सेंटीनियल स्कूल गोलागंज को मान्यता देने में लापरवाही बरतने में निलंबित तत्कालीन एडी बेसिक पीएन सिंह आखिरकार बहाल कर दिए गए हैं। निलंबन के समय वे प्रयागराज के जिला विद्यालय निरीक्षक पद पर तैनात थे। उच्च न्यायालय के स्थगनादेश पर शासन ने इस शर्त के साथ बहाल किया है कि उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही जारी रहेगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से 13 जुलाई को शासन को पत्र सौंपा। इसमें कहा गया कि मैथोडिस्ट चर्च स्कूल गोलागंज लखनऊ के नाम से कक्षा छह से आठ तक की मान्यता देने में गहनता से जांच नहीं की गई।
अनियमितता में प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने पर शासन ने 14 जुलाई को तत्कालीन मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक (एडी) बेसिक पीएन सिंह को निलंबित करके अनुशासनिक जांच शुरू करा दी। साथ ही मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक लखनऊ मंडल को अनुशासनिक जांच अधिकारी नामित किया गया।
पीएन सिंह को 23 अगस्त को आरोपपत्र भी जारी किया जा चुका है। उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने 17 अगस्त को ही निलंबन आदेश पर स्थगनादेश जारी कर दिया । यह आदेश उच्च न्यायालय में दाखिल याचिका में पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा।
No comments:
Write comments