निजी स्कूलों में शिक्षकों को हटाने से पहले मंजूरी जरूरी, दिल्ली हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
15 दिन में मंजूरी न लेने पर निलंबन रद्द हो जाएगा
नई दिल्ली। कोई निजी स्कूल किसी शिक्षक या कर्मचारी को अनुशासनहीनता के आरोप में निलंबित करता है तो दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय से मंजूरी लेनी होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि यदि 15 दिन में मंजूरी नहीं ली तो निलंबन स्वतः रद्द हो जाएगा।
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम की धारा आठ के बिंदु 4 और 5 के प्रावधानों को स्पष्ट करते हुए यह फैसला दिया है।
पीठ ने कहा है कि स्कूल प्रबंधन अपने शिक्षक या कर्मचारियों को अनुशासनात्मक कार्यवाही में आम तौर पर निलंबित नहीं कर सकते । स्कूल प्रबंधन विशेष परिस्थिति में ही ऐसा कर सकता है। ऐसा करने पर शिक्षा निदेशालय से 15 दिन के भीतर मंजूरी लेना अनिवार्य है । इसमें विफल रहने पर निलंबत समाप्त हो जाएगा।
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