नियुक्ति में देरी से सुप्रीम कोर्ट खफा, यूपी में विशेष शिक्षकों की नियुक्ति नहीं करने का मामला
नई दिल्ली । सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए एक अपर्याप्त हलफनामा दाखिल करने के लिए यूपी सरकार को फटकार लगाई, जिसमें विशेष आवश्यकता वाले छात्रों को पढ़ाने के लिए राज्य में विशेष शिक्षकों की कमी रेखांकित की गई थी। सुनवाई के दौरान यूपी सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि वे 12,000 नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पर विचार कर रहे हैं। इसके लिए बजट आवंटित किया जा चुका है।
इस पर जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने पूछा, इस शताब्दी में कब ? अब हमें सरकार के उठने तक इंतजार करना चाहिए? वकील ने कहा, आप हमें निर्देश दे सकते हैं। कोर्ट ने कहा, क्या पूरी सरकार हमें ही चलानी है । आप हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। वे (याचिकाकर्ता ) हमें निर्देश देने के लिए कह रहे हैं। इसके बाद आप कहेंगे कि न्यायालय अपनी सीमा का उल्लंघन कर रहा है। आप खड़े हैं, बैठे हैं या सो रहे हैं, हम यह जानना नहीं चाहते। आप इसे करें। अभी तक आप बस सो रहे हैं, और कुछ नहीं। इस तरह के मामले हैं, जहां आपको अति- संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। यह अपेक्षित है। हम बुलाते हैं और उपदेश देते रहते हैं, यह क्या है ?
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