चयनित प्रधानाचार्यों को कार्यभार ग्रहण कराने का दिया आदेश
याचिका वाले विद्यालय में प्रभारी के रूप में कार्य करेंगे याची
उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने शिक्षा निदेशक, जेडी और डीआइओएस को भेजा पत्र
प्रधानाचार्य भर्ती-2013 के चयनितों को कार्यभार ग्रहण का मार्ग प्रशस्त
22 चयनित कार्यभार ग्रहण कर चुके थे इस अवधि में
दिसंबर को निदेशक को 24 भेजा गया संशोधित पत्र
प्रधानाचार्य के 632 पदों लिए निकाली गई भर्ती
प्रयागराज : अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के लिए प्रधानाचार्य भर्ती-2013 के चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने का मार्ग प्रशस्त हो गया है। इस भर्ती परिणाम को लेकर याचिका लगाने वाले प्रभारी प्रधानाचार्य वाले विद्यालयों को छोड़कर अन्य में कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही कराने के लिए उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने पत्र भेजा है।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक को भेजे पत्र में हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी भी दी है। साथ ही यह जानकारी प्रदेश के सभी मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक (जेडी) और जिला विद्यालय निरीक्षक (डीआइओएस) को भी दी गई है।
प्रधानाचार्य के 632 पदों के लिए यह भर्ती अभ्यर्थियों की ओर से याचिका लगाने पर तेजी पकड़ी और विरोध में तदर्थ प्रधानाचार्यों की ओर से याचिका लगाए जाने पर अटकती भी रही। 13 नवंबर को परिणाम घोषित होने के बाद मीरजापुर मंडल के संजय कुमार मिश्र व अन्य की याचिका पर हाई कोर्ट ने 15 दिसंबर को यथास्थिति का आदेश दिया था। इसके अनुपालन में चयन बोर्ड ने चयनितों को कार्यभार ग्रहण कराने का पत्र 22 दिसंबर को निदेशक को भेजा था। इस अवधि में 22 चयनित कार्यभार ग्रहण कर चुके थे, शेष अटक गए।
मामले में आगे सुनवाई कर हाई कोर्ट ने 23 दिसंबर को दिए आदेश में याचिका वाले विद्यालयों को छोड़कर अन्य में कार्यभार ग्रहण करने पर लगी रोक हटा दी। इसके बाद चयन बोर्ड ने 24 दिसंबर को माध्यमिक शिक्षा निदेशक को हाई कोर्ट के आदेश की जानकारी के साथ संशोधित पत्र भेजा।
इसमें कहा है कि मामले में सूचीबद्ध याचिका के याचीगण अग्रिम आदेश तक प्रधानाचार्य के पद पर (जहां चयनित प्रधानाचार्यों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया है) कार्य करते रहेंगे। इसके अलावा जहां पर इस तरह का कोई आदेश कोर्ट ने नहीं दिया है, वहां कार्यभार ग्रहण कराने में कोई विधिक कठिनाई नहीं है। ऐसे में इन विद्यालयों में कार्यभार ग्रहण कराने के कार्यवाही करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित करने का अनुरोध माध्यमिक शिक्षा निदेशक से किया गया है।
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