याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना बर्खास्त करने पर बीएसए मिर्जापुर तलब
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सहायक अध्यापिका की बर्खास्तगी मामले को लेकर मिर्जापुर के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को याची की पत्रावली के साथ 18 जनवरी को उपस्थित होने का निर्देश दिया है।
कोर्ट ने यह आदेश सहायक अध्यापक संध्या कुमारी की याचिका पर दिया है। याची के खिलाफ आरोप है कि उसने सहायक अध्यापक भर्ती में आवेदन नहीं किया और फर्जी नियुक्ति प्राप्त कर ली है। इसकी जांच रिपोर्ट दो दिसंबर 2022 को पेश हुई और उसी दिन याची को सुनवाई का अवसर दिए बिना बर्खास्त कर दिया गया।
याची का कहना है कि उसे आरोप की सफाई का मौका मिलना चाहिए। ऐसा न करके नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लघंन किया गया है, जिसपर कोर्ट ने बीएसए मिर्जापुर को तलब किया है।
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