चयन को चुनौती देने के मामले में हाईकोर्ट का फैसला सुरक्षित, इंटर कॉलेजों में में प्रधानाचार्यों के चयन का मामला
लखनऊ। प्रदेश के इंटर कॉलेजों में चयनित प्रधानाचार्यों के मामले में हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने फैसला सुरक्षित कर पैनल आधारित नियुक्ति पर यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति पंकज भाटिया की एकल पीठ ने डॉ. अमित कुमार पांडेय की याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
इसमें याची की तरफ से 2022 में नए तरीके से प्रधानाचार्यों का चयन करने का आग्रह किया गया था। याची के अधिवक्ता शरद पाठक का कहना था कि 2013 में प्रधानाचार्यों के चयन का विज्ञापन जारी हुआ था, जबकि चयन 2022 में किया गया।
नौ साल में बहुत से लोग सेवानिवृत्त हो गए जबकि कई निर्धारित आयुसीमा पार कर गए। इससे इनकी वरिष्ठता व पात्रता बदल गई। इसके बावजूद 2022 में प्रधानाचार्यों के चयन को बनाया गया पैनल कानून की मंशा के अनुसार नहीं है। ऐसे में 2022 में नया चयन किया जाना चाहिए।
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