शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों के समान वेतन की मांग पर जवाब तलब
प्रयागराजः इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक अध्यापक की भांति वेतन दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर केंद्र तथा राज्य सरकार से एक महीने में जवाब मांगा है। यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया ने वाराणसी के जितेंद्र कुमार भारती की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है।
याचिका में शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापकों को देय न्यूनतम वेतन का भुगतान करने के लिए समादेश जारी करने की मांग की गई है। याची की तरफ से अधिवक्ता सत्येंद्र चंद्र त्रिपाठी ने बहस की। कहा कि याची 2005 से कार्यरत है। शिक्षामित्र भी सहायक अध्यापकों के बराबर काम कर रहे हैं। समान कार्य, समान वेतन के सिद्धांत के तहत उन्हें प्राइमरी स्कूलों के सहायक अध्यापकों के बराबर वेतन पाने का अधिकार है। ऐसा नहीं करना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है।
अनुच्छेद 14 16, 21, 23 व 39 डी का उल्लघंन है। प्रकरण में अगली सुनवाई 03 अप्रैल को होगी। शिक्षामित्रों की यह मांग पुरानी है कि उन्हें भी सहायक शिक्षकों की भांति वेतन दिया जाए। अभी शिक्षामित्रों को महीने में 10 हजार रुपये का मानदेय दिया जा रहा है। बीते दिनों शिक्षामित्रों ने लखनऊ में प्रदर्शन भी किया था।
शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के बराबर वेतन देने के लिए याचिका दाखिल, हाईकोर्ट ने मांगा जवाब, सुनवाई की अगली तिथि 3 अप्रैल
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