ग्रेच्युटी के मामले को लेकर निदेशक बेसिक शिक्षा के खिलाफ हाईकोर्ट का गैर जमानती वारंट
प्रयागराज : इलाहाबाद हाई कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को आदेश का अनुपालन न करने पर गैर जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि उन्हें आदेश के अनुपालन का मौका दिया गया लेकिन उन्होंने न तो अनुपालन हलफनामा दाखिल किया और न ही उपस्थित हुए। साथ ही हाजिरी माफी की अर्जी भी नहीं दी।
कोर्ट ने सीजीएम लखनऊ को सात दिन में वारंट जारी का आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति पीयूष अग्रवाल ने अनीता देवी की अवमानना याचिका पर दिया है। अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी के अनुसार याची के पति राजवीर सिंह की प्राथमिक विद्यालय चौकडा ब्लाक नौहझील, मथुरा में सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत रहने के दौरान मृत्य हो गई।
उनकी मृत्यु के पश्चात पारिवारिक पेंशन याची को दी गई लेकिन ग्रेच्युटी का भुगतान नहीं किया गया था। याची ने ग्रेच्युटी भुगतान के लिए याचिका दाखिल की। हाई कोर्ट ने तीन माह में आठ प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया ।
भुगतान न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की है। कोर्ट ने निदेशक बेसिक शिक्षा को मौका देते हुए ब्याज सहित भुगतान का आदेश दिया, जिसका भी पालन नहीं किया गया।
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