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Friday, March 17, 2023

69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला : एकल पीठ के आदेश को चुनौती देंगे अभ्यर्थी

69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामला : एकल पीठ के आदेश को चुनौती देंगे अभ्यर्थी

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लखनऊ । 69000 सहायक शिक्षक भर्ती के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने मंगलवार को राजधानी में बैठक की। इसमें 15 जिलों के आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थियों ने शिरकत की। अभ्यर्थियों ने आरोप लगाया कि भर्ती में आरक्षित वर्ग की 19 हजार से अधिक सीटों पर आरक्षण घोटाला किया गया है। वे लखनऊ हाईकोर्ट की एकल पीठ के आदेश से संतुष्ट नहीं हैं। जल्द ही इस आदेश को डबल हाईकोर्ट में चुनौती देंगे।


अभ्यर्थियों ने कहा कि इस संबंध में सचिव बेसिक शिक्षा प्रताप सिंह बघेल व गणेश कुमार से मिलकर उन्हें अवगत करा चुके हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि उन्हें जैसा शासन से निर्देश मिलेगा, वह उसी के अनुसार कार्य करेंगे। बैठक में पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप, संरक्षक भास्कर सिंह यादव, राजेश कुमार, पुष्पेंद्र सिंह जेलर, रवि निषाद, रामविलास यादव, बीपी डिसूजा, मायापति यादव, प्रविंद्र कुमार आदि उपस्थित थे। 



69000 शिक्षक भर्ती के मामले में प्रभावित जाएंगे डबल बेंच

हाई कोर्ट ने दिया है चयन सूची रद कर रिव्यू का आदेश, 

पीड़ितों ने शिकायती पत्र में लगाया 19000 सीटों पर गड़बड़ी का आरोप


प्रयागराजः बेसिक शिक्षा की 69000 सहायक शिक्षक भर्ती मामले में चयन सूची को गलत मानते हुए दोबारा रिव्यू करने के लखनऊ हाई कोर्ट की सिंगल बेंच के आदेश के बाद मामला और उलझ गया है। इस भर्ती में आरक्षित वर्ग में बाद में चयनित 6800 अभ्यर्थियों की सूची खारिज करने के बाद इन अभ्यर्थियों ने लखनऊ में विरोध शुरू कर दिया है। 


इधर, पिछड़ा दलित संयुक्त मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कश्यप एवं संरक्षक भास्कर सिंह यादव ने कहा है कि वह लखनऊ हाईकोर्ट के सिंगल बेंच के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट की डबल बेंच में विशेष अपील जल्द दाखिल करेंगे।


आरक्षण पीड़ित ओबीसी तथा एससी वर्ग के अभ्यर्थियों ने गुरुवार को राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री को पत्र एवं ई-मेल के माध्यम से बताया है कि इस शिक्षक भर्ती में 19000 से अधिक सीटों पर आरक्षण की गड़बड़ी हुई है। तीन साल की लड़ाई के बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिल पाया है। 


इस भर्ती में ओबीसी वर्ग को 27 प्रतिशत की जगह 3.80 प्रतिशत तथा एससी वर्ग को 21 प्रतिशत की जगह 16.2 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। इसे बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 तथा आरक्षण नियमावली 1994 का उल्लंघन बताया है। 


संयुक्त मोर्चा के प्रदेश मीडिया प्रभारी राजेश चौधरी का कहना है कि ओबीसी एवं एससी वर्ग के अभ्यर्थियों की ओवरलैपिंग गलत ढंग से कराई गई है, जिससे उन्हें पदों का नुकसान हुआ है। मांग की है कि उनके साथ न्याय किया जाए। इधर, कोर्ट के आदेश के बाद सरकार के रिव्यू में कुछ और बड़ा उलटफेर भी हो सकता है।

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