बालिका विद्यालयों में हुई भर्तियों को चुनौती वाली याचिका खारिज, हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को राज्य सरकार के समक्ष मांग रखने की छूट दी
लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने लखनऊ के कई बालिका विद्यालयों में हुई भर्तियों को चुनौती देने वाली जनहित याचिका को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने याचिकाकर्ता को सलाह दिया है कि वह राज्य सरकार को प्रत्यावेदन देकर अपनी मांग के निस्तारण का अनुरोध कर सकता है। यह आदेश न्यायमूर्ति देवेंद्र कुमार उपाध्याय और न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की खंडपीठ ने स्थानीय वकील मोतीलाल यादव की याचिका पर दिया ।
याचिकाकर्ता का कहना था कि शहर में कई स्कूलों में शिक्षकों, सहायक अध्यापक, क्लर्क और चपरासी के 89 पदों पर भर्तियां हुई हैं।
ये पद तीन माह से अधिक समय से खाली चल रहे थे। जबकि 25 मार्च 2012 के शासनादेश के मुताबिक तीन माह से अधिक समय से खाली चल रहे पदों पर भर्ती सिर्फ निदेशक, माध्यमिक शिक्षा के अनुमोदन के बाद ही हो सकती है। इसके बावजूद इन भर्तियों के के कई बालिका विद्यालयों में एलटी ग्रेड लिए अनुमोदन नहीं लिया गया।
No comments:
Write comments