प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा के खिलाफ गैर जमानती वारंट, बेसिक शिक्षा विभाग के अफसरों के अवमानना मामले पर हाईकोर्ट खफा
लखनऊ इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने अवमानना के एक मामले में बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव दीपक कुमार के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करने का आदेश दिया है। अगली सुनवाई 10 अप्रैल की तय की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति इरशाद अली की एकल पीठ ने मान्यता प्राप्त टीचर्स एसोसिएशन व अन्य की याचिका पर दिया। उन्होंने 10 अप्रैल को सुनवाई के दौरान विभागीय सचिव प्रताप सिंह बघेल और तत्कालीन निदेशक शुभा सिंह को भी कोर्ट में हाजिर रहने के निर्देश दिए हैं।
याचियों की तरफ से कोर्ट को बताया गया कि रिट कोर्ट के 14 फरवरी 2013 और 30 जुलाई 2014 के आदेशों का अनुपालन प्रमुख सचिव, सचिव व तत्कालीन निदेशक नहीं कर रहे हैं। कोर्ट ने कुछ याचियों को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित प्राइमरी स्कूलों में बतौर सहायक शिक्षक समायोजित करने पर विचार करने के लिए निर्देशित किया था। वहीं, सरकारी वकील ने अवमानना याचिका का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि याचीगण नियुक्ति पाने की निर्धारित अर्हता पूरी नहीं करते हैं।
बीती एक फरवरी 2023 को कोर्ट ने दोनों पक्षों की वहस सुनने के बाद नाराजगी जताते हुए कहा था कि रिट कोर्ट के आदेश को न मानकर विभागीय अधिकारी न्याय प्रशासन में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। सोमवार को अधिकारियों को इन आरोपों पर जवाब देने के लिए कोर्ट में हाजिर होना था।
इसके बावजूद उन्होंने निजी कारणों से हाजिर होने में असमर्थता जताते हुए सरकारी वकील के जरिए प्रार्थना पत्र दाखिल कर दिया। कोर्ट ने प्रार्थनापत्र खारिज करते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रमुख सचिव स्तर का अधिकारी न्यायालय के आदेश को गंभीरता से नहीं ले रहा है, इस कृत्य को स्वीकार नहीं किया जा सकता।
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