■ हर स्कूल के 10% शिक्षक ही स्थानांतरण के लिए कर सकेंगे आवेदन
■ महानिदेशक स्कूल शिक्षा ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन तबादले के लिए संशोधित प्रस्ताव भेजा
■ 60 प्रतिशत रिजल्ट वाले राजकीय स्कूलों के शिक्षक ही पात्र
■ 8 जिलों में आवेदन नहीं, जल्द शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया
■ शिक्षक तबादले के लिए पांच विकल्प चुन सकेंगे
■ मनचाही तैनाती को 'पास' होना जरूरी
■ माध्यमिक विद्यालयों का परिणाम ही शिक्षकों के तबादले का आधार बनेगा
■ मूल्यांकन के मापदंड और अंक किए गए निर्धारित
■ लखनऊ, गाजियाबाद नोएडा का आवेदन नहीं
■ माध्यमिक विद्यालयों में 30 तक चलेगी प्रक्रिया
लखनऊ । महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद ने राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में ऑनलाइन तबादले के लिए शासन को संशोधित प्रस्ताव भेजा है। इसमें विद्यालयों को सात श्रेणियों में बांट कर स्थानान्तरण मानक बनाए गए हैं। तबादले इच्छुक वरीयता में अधिकतम पांच विकल्प चुन सकेंगे। तबादला प्रक्रिया 30 जून तक पूरी होगी।
लखनऊ, गाजियाबाद एवं गौतमबुद्धनगर, श्रेणी-सात के विद्यालय के अभ्यर्थी अन्य जिलों के लिए आवेदन कर सकते हैं लेकिन अन्य जिलों के अभ्यर्थी इनके लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। प्रस्ताव में कहा गया है कि वर्तमान राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत तथा नियुक्त प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्रधानाचार्य एवं समकक्ष प्रवक्ता, सहायक अध्यापकों के मौजूदा सत्र में आवेदन ऑनलाइन होंगे।
लखनऊ। माध्यमिक विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाचार्य, प्रधानाध्यापक, उप प्राचार्य, प्रवक्ता व शिक्षकों के तबादले में अब स्कूल का परीक्षा परिणाम भी आधार बनेगा। इस संबंध में विभाग की ओर से सत्र 2023-24 के तबादले के लिए संशोधित प्रस्ताव शासन को भेज दिया गया है हरी झंडी मिलते ही प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद की ओर से भेजे गए प्रस्ताव में कहा गया है कि किसी शिक्षक-शिक्षिका का आवेदन तभी आगे बढ़ाया जाएगा, जब गत तीन वर्षो में औसत परीक्षाफल 60 फीसदी से ऊपर होगा। हालांकि, पिछड़े जिलों में यह बाध्यता नहीं होगी। किसी भी विद्यालय में 10 फीसदी से अधिक आवेदन आगे नहीं बढ़ाए जाएंगे। स्थानांतरण प्रक्रिया ऑनलाइन पूरी की जाएगी।
प्रस्ताव के अनुसार कैंसर व गंभीर रोग से पीड़ित होने पर 50, दिव्यांग, कैंसर, किडनी, लीवर या किसी गंभीर बीमारी से प्रभावित परिजन के लिए 50, पत्नी / पत्नी शासकीय सेवा में होने पर 30 नंबर, 31 मार्च को 58 साल आयु होने पर 20, गत वर्ष बोर्ड परीक्षा परिणाम शत-प्रतिशत होने पर 25 नंबर भारांक प्रस्तावित किया गया है। पहली नियुक्ति तिथि से 10 वर्ष की सेवा के बाद हर साल की सेवा पर अधिकतम 20 नंबर सहायक मानक निर्धारित हैं।
यह भी आधार/मानक खास
31 मार्च के बाद नियुक्त तबादले के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे राजकीय बालिका विद्यालय में केवल महिला अभ्यर्थी आवेदन करेंगी लखनऊ, गाजियाबाद व गौतमबुद्धनगर के लिए आवेदन नहीं होंगे, यहां के अभ्यर्थी अन्य जिलों के लिए आवेदन कर सकेंगे एक पद पर एक से अधिक आवेदन होने पर अधिकतम आयु वाले को वरीयता
प्रधानाचार्य व प्रभारी प्रधानाचार्य को छोड़कर हाईस्कूल में कम से कम चार सहायक अध्यापक व इंटर कॉलेज में तीन प्रवक्ता, चार सहायक अध्यापक होना अनिवार्य है। इससे अधिक संख्या पर ही आवेदन आगे बढ़ाएंगे
प्रधानाचार्य / उप प्रधानाचार्य के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए कम से कम तीन प्रवक्ता व चार सहायक अध्यापक होने पर ही आवेदन आगे बढ़ाया जाएगा
प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक का आवेदन तभी आगे बढ़ेगा जब सत्र 2019-20 से अब तक छात्र नामांकन संख्या में 15 फीसदी की वृद्धि की गई हो, तीन साल में परीक्षा फल औसत भी 60 फीसदी से अधिक हो
इन श्रेणियों में स्कूलों को बांटा गया
राजकीय माध्यमिक विद्यालयों को सात श्रेणियों में बाटा गया है। इनमें आकाक्षी जनपद, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के विद्यालय, पंडित दीन दयाल उपाध्याय राजकीय माडल स्कूल, राजकीय अभिनव स्कूल, तहसील मुख्यालय व तहसील मुख्यालय के दो किलोमीटर बाहर के विद्यालय, जिला मुख्यालय से आठ किलोमीटर की दूसरी के विद्यालय और मेरठ, आगरा, वाराणसी, कानपुर व प्रयागराज के विद्यालय शामिल है। इन बिंदुओं के आधार पर स्कूलों को वर्गीकृत कर तबादले किए जाएंगे।
शिक्षकों के रिक्त पदों का ब्योरा वेबसाइट पर रहेगा
लखनऊ । स्थानान्तरण के लिए जिलावार विद्यालयवार व विषयवार ऑनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। स्थानान्तरण के लिए लोग इच्छित जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार 31 मार्च 2020 के बाद नियुक्त होने शिक्षक या प्रधानाचार्य स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका हाईस्कूल के लिए केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। स्थानान्तरण के लिए इच्छुक आवेदक वरीयता क्रम में अधिकतम पांच विकल्प का चयन कर सकते हैं।
31 मार्च 2020 के बाद नियुक्ति वाले पात्र नहीं
लखनऊ : जिलावार, विद्यालयवार व विषयवार ऑनलाइन उपलब्ध रिक्त पदों का विवरण वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा।
लोग इच्छित जिले के विद्यालय में आवेदन कर सकेंगे। प्रस्ताव के अनुसार 31 मार्च 2020 के बाद नियुक्त होने शिक्षक या प्रधानाचार्य स्थानान्तरण के लिए आवेदन नहीं कर सकेंगे। राजकीय बालिका इंटर कॉलेज व राजकीय बालिका हाईस्कूल के लिए केवल महिला संवर्ग की अभ्यर्थी ही आवेदन कर सकती हैं। स्थानान्तरण के लिए इच्छुक आवेदक वरीयता क्रम में अधिकतम पांच विकल्प का चयन कर सकते हैं।
प्रस्ताव की खास बातें
● एक ही पद पर एक से अधिक आवेदकों का गुणांक समान होने पर अधिकतम आयु वाले आवेदक को वरीयता दी जाएगी
● किसी भी विद्यालय से 10 प्रतिशत से अधिक आवेदन पत्र अग्रसारित नहीं किए जाएंगे
● यदि आवेदन एक से अधिक हैं तो अपने संवर्ग में वरिष्ठ आवेदक का आवेदन अग्रसारित किया जाएगा
● गंभीर बीमारियों से पीड़ित होने या पति, पत्नी या बच्चे में से किसी एक के दिव्यांग होने पर मिलेंगे 50 गुणांक
● पति-पत्नी में से किसी एक के शासकीय सेवा में होने पर 30 गुणांक
● 31 मार्च को 58 वर्ष की आयु पूरी कर चुके आवेदक को 20 गुणांक
● शत-प्रतिशत परीक्षाफल देने वाले प्रधानाचार्य को मिलेंगे 25 गुणांक
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