पॉलीटेक्निक में सीधे प्रवेश नहीं ले सकेंगे निजी कॉलेज
लखनऊ : प्राविधिक शिक्षा में निजी संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाते हुए शासन ने स्पॉट काउंसिलिंग पर रोक लगा दी है। अब पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बैठने वाले अभ्यर्थियों को ही निजी संस्थानों को डी-फार्मा, फैशन डिजाइनिंग, इंजीनियरिंग और कृषि डिप्लोमा में प्रवेश देना अनिवार्य होगा। उन्हें आनलाइन काउंसिलिंग के जरिये ही प्रवेश लेना होगा। इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। इससे निजी संस्थानों द्वारा किए जा रहे मनमाने प्रवेश पर अंकुश लगेगा।
प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल ने बताया कि प्रदेश में पालीटेक्निक प्रवेश परीक्षा दो अगस्त को होनी है। इसमें करीब चार लाख अभ्यर्थियों के बैठने की उम्मीद है। इन अभ्यर्थियों को सरकारी और निजी दोनों पालीटेक्निक संस्थानों में करीब 2 लाख 38 हजार 388 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। प्रदेश में अभी तक निजी पालीटेक्निक प्रवेश के नाम पर मनमानी कर रहे थे। ऐसे छात्रों को स्पाट काउंसिलिंग कर लाखों की फीस वसूल कर प्रवेश दिया जा रहा था, जबकि प्रवेश परीक्षा में पास होने और बैठने वाले गरीब व मध्यम वर्ग के हजारों छात्र प्रवेश से वंचित रह जाते थे।
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