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Tuesday, August 22, 2023

मदरसा कार्मिकों के जीपीएफ भुगतान लिए जारी आदेश में संशोधन की मांग, सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति की वैधता की जांच पर टीचर्स एसोसिएशन ने उठाया सवाल

मदरसा कार्मिकों के जीपीएफ भुगतान लिए जारी आदेश में संशोधन की मांग, सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्ति की वैधता की जांच पर टीचर्स एसोसिएशन ने उठाया सवाल


लखनऊ। मदरसों के शिक्षक व कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के बाद उनकी नियुक्ति की वैधता की जांच पर टीचर्स एसोसिएशन मदारिसे अरबिया ने सवाल उठाया है। एसोसिएशन के महामंत्री व मदरसा बोर्ड के पूर्व सदस्य दीवान साहेब जमां ने जांच को जीपीएफ नियमावली के विपरीत बताया। उन्होंने कहा कि प्रोविडेंट फंड एक्ट 1925 की धारा-3 के तहत सामान्य भविष्य निधि को संरक्षण प्राप्त है। 

सेवाकाल में अधिकारी व कर्मचारी द्वारा की गई अनियमितताओं के कारण उनकी सेवानिवृत्ति के सामान्य भविष्य निधि खाते में जमा धनराशि से किसी प्रकार की वसूली नहीं की जा सकती है। लिहाजा शिक्षक व कर्मचारियों की नियुक्ति की वैधता की जांच का कोई औचित्य नहीं है। उन्होंने अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक को पत्र लिखकर मदरसा शिक्षक व कर्मचारियों के जीपीएफ भुगतान के लिए जारी आदेश में आवश्यक संशोधन करने की मांग की है। 



मदरसों के शिक्षकों व कर्मचारियों का 22 दिन में होगा जीपीएफ का भुगतान, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने प्रक्रिया की तय की समय सीमा

लखनऊ : मदरसों के शिक्षकों और कर्मचारियों के जीपीएफ का अंतिम भुगतान अब 22 दिनों में हो सकेगा। अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने जीपीएफ भुगतान समय सीमा तय कर दी है। निदेशायल ने इस संबंध में सभी जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को निर्देश जारी किये हैं।


दरअसल, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय ने मदरसों से 31 मार्च तक सेवानिवृत्त होने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों की नियुक्ति की वैधता की जांच के निर्देश दिये हैं। नए निर्देश की वजह से शिक्षक व कर्मचारियों के जीपीएफ का अंतिम भुगतान बीते पांच महीनों से नही हो पा रहा है। ऐसे में मदरसों में कार्यरत करीब 74 शिक्षकों व कर्मचारियों के जीपीएफ के मामले लंबित चल रहे हैं। इस मामले को अमर उजाला में प्रमुखता से उठाये जाने पर अल्पसंख्यक कल्याण निदेशक जे रीभा ने जीपीएफ के भुगतान की प्रक्रिया को 22 दिन में पूरा करने का समय तय किया है। उन्होंने जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारियों को पत्र भेज कर निर्देश दिये है कि सामान्य भविष्य निधि के अंतिम भुगतान के लिये जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी की संस्तुति सहित पत्रावली मदरसा बोर्ड के रजिस्ट्रार के जरिये एक सप्ताह के भीतर निदेशालय को उपलब्ध करा दें। उन्होंने कहा कि निदेशालय में जीपीएफ के अंतिम भुगतान से संबंधी सभी कार्यवाही 15 दिन में पूरी की जाएगी।

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