'सेवानिवृत्ति से पूर्व मृत्यु पर ग्रेच्युटी रोकना सही नहीं' – हाईकोर्ट
प्रयागराज । इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सेवानिवृत्ति से पहले मृत्यु होने पर विकल्प न भरने के कारण अध्यापक की ग्रेच्युटी के भुगतान से इनकार करने के डीआईओएस शामली के आदेश को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने गुरुचरण केस के फैसले के आलोक में दो माह में निर्णय लेने का निर्देश दिया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति विकास बुधवार ने मोहम्मद शाहिद की याचिका को स्वीकार करते हुए दिया है। याची के अधिवक्ता इरफान अहमद मलिक ने अपनी बहस में कहा कि याची की मां अमीना बेगम वीवी इंटर कॉलेज शामली में सहायक अध्यापिका थीं। वह 15 जुलाई 2009 को सेवानिवृत्त होने वाली थीं।
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