माध्यमिक शिक्षकों को रजिस्टर में दर्ज करने होंगे विवरण, प्रधानाचार्य की अनुमति के बगैर विद्यालय नहीं छोड़ सकेंगे, अधिकारी करेंगे स्कूलों का नियमित निरीक्षण
विभागीय अधिकारियों से मिलने को भी लिखित अनुमति जरूरी, डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर नियम का पालन के निर्देश
माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक अब बिना प्रधानाचार्य की लिखित अनुमति के विद्यालय नहीं छोड़ सकेंगे। विद्यालयों में उनके आने-जाने का विवरण दर्ज करने के लिए रजिस्टर तैयार किया जाएगा। इसके साथ ही शिक्षकों व कर्मचारियों को विभागीय अधिकारियों से मिलने के लिए भी लिखित अनुमति लेगी होगी।
शिक्षा निदेशक ने डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर इसका पालन कराने का निर्देश दिया है। शिक्षा निदेशक माध्यमिक डॉ. महेंद्र देव ने डीआईओएस व जेडी को पत्र भेजकर नए नियम का पालन कराने का निर्देश दिया है। जिला, मंडल स्तर पर शिक्षकों, शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के सेवा संबंधी प्रकरण प्राप्त होने पर एक सप्ताह में नियमानुसार निस्तारण कराया जाए।
अधिकारी करेंगे स्कूलों का नियमित निरीक्षण
राजकीय व सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शैक्षिक वातावरण बेहतर बनाने के लिए जेडी व डीआईओएस विद्यालयों का निरीक्षण करेंगे। जेडी सप्ताह में तीन दिन व डीआईओएस हर दिन छह विद्यालयों का निरीक्षण कर विद्यालयों की गुणवत्ता परखेंगे। इसके साथ ही शिक्षकों की अनुपस्थिति, विद्यालय आने-जाने का समय, शैक्षिक गतिविधियां, विद्यार्थियों के पठन-पाठन आदि क्रियाकलापों की जांच करेंगे। लापरवाही बरतने वाले शिक्षकों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे।
परीक्षा में 50 प्रतिशत बाहर के शिक्षक करेंगे निगरानी
माध्यमिक शिक्षा परिषद ने परीक्षा केंद्र निर्धारण के निर्देश दिए हैं। परीक्षा केंद्र पर ड्यूटी के लिए 50 फीसदी कॉलेज और 50 प्रतिशत बाहर के शिक्षकों को लगाया जाएगा। स्कूलों का भौतिक सत्यापन का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। 10 अक्टूबर तक जिला स्तरीय समिति कॉलेजों का सत्यापन करेगी। 30 अक्टूबर तक सत्यापन की रिपोर्ट बोर्ड को भेज दी जाएगी। 10 नवंबर तक आपत्तियों का निस्तारण कर दिया जाएगा।
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