69000 शिक्षक भर्ती: शिक्षक भर्ती में कोर्ट के निर्णय के बाद उठाएंगे कदम
लखनऊ। विधान परिषद में सरकार ने 69,000 शिक्षक भर्ती के मामले में कोर्ट के निर्णय के बाद ही कोई कदम उठाने की बात कही है। शुक्रवार को जब विधान परिषद में यह मामला उठा तो बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री संदीप सिंह ने कहा कि मामला कोर्ट में विचाराधीन है। चार दिसम्बर से इस प्रकरण में लगातार सुनवाई किए जाने की बात सामने आई है। लिहाजा कोर्ट के निर्णय के बाद ही इस मामले में सरकार कोई निर्णय कर सकेगी। दरअसल, बसपा सदस्य भीमराव अम्बेडकर ने कार्यस्थगन के तहत 69000 शिक्षक भर्ती में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया था।
शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर करने की हमारी भी मंशा, पर मामला कोर्ट में : संदीप
लखनऊ। बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संदीप सिंह ने विधान परिषद में कहा कि 69 हजार शिक्षक भर्ती की विसंगतियां दूर करने की हमारी भी मंशा है, लेकिन मामला कोर्ट में विचाराधीन है। इसलिए जो भी न्यायालय का आदेश होगा, उसे माना जाएगा। बसपा सदस्य भीमराव अंबेडकर ने कार्यस्थगन प्रस्ताव के जरिये यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इस भर्ती में पिछड़ा वर्ग व अनुसूचित जाति के साथ न्याय न करके आरक्षण नियमों का उल्लंघन किया गया।
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