बिना अनुमति विदेशी उच्च शिक्षण संस्थान भारत में नहीं चला सकेंगे कोर्स, यूजीसी नहीं देगी मान्यता
नई दिल्ली। विदेशी डिग्री के नाम पर विद्यार्थियों को ठगी से बचाने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने सख्त नियम जारी किए हैं। विदेशी शिक्षण संस्थान बिना अनुमति भारत में कोर्स नहीं चला सकेंगे। उच्च शिक्षण संस्थान व एडुटेक कंपनियां फ्रेंचाइजी एग्रीमेंट कोर्स भी नहीं चला सकेंगी।
यूजीसी इन्हें मान्यता नहीं देगा यूजीसी ने नोटिस जारी कर बताया कि कई उच्च शिक्षण संस्थान, कॉलेज व एडुटेक कंपनियां संस्थानों से समझौते कर रही हैं। यूजीसी सचिव मनीष जोशी के अनुसार, विद्यार्थियों को इन संस्थाओं की डिग्री या डिप्लोमा दिलाने का प्रलोभन देकर पंजीकरण कराए जा रहे हैं।
सोशल मीडिया, टीवी, समाचार पत्र सहित विदेशी शिक्षण विभिन्न माध्यमों पर विज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। यूजीसी इन विदेशी संस्थानों को मान्यता नहीं देता है। ऐसे फ्रेंचाइजी समझौते की अनुमति नहीं है। भारतीय संस्थान भी फ्रेंचाइजी समझौते के तहत कोर्स नहीं चलाएंगे।
विदेशी ऑनलाइन डिग्री पर UGC की चेतावनी, एडटेक कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की तैयारी
नई दिल्ली । विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ मिलकर ऑनलाइन कोर्स का संचालन करने और डिग्री बांटने वाले एड़टेक कंपनियों को चेतावनी जारी की है। इन विदेशी विश्वविद्यालयों को यूजीसी से मान्यता भी नहीं है। यूजीसी ने कहा है कि ये डिग्री वैध नहीं है। ऐसे कोर्सों में दाखिला लेने वाले छात्र सतर्कता बरतें। मनमानी करने वाली एडटेक कंपनियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी।
यूजीसी ने कहा है कि देखा गया है कि कई उच्च शिक्षण संस्थान विदेशी शिक्षण संस्थानों के साथ मिलकर ऑनलाइन डिग्री कोर्स का संचालन कर रहे है। जबकि इन शिक्षण संस्थानों को आयोग से मान्यता नहीं है। यूजीसी के सचिव मनीष जोशी ने बताया कि विदेशी विश्वविद्यालयों के नाम पर बिना मान्यता के ऑनलाइन डिग्री कोर्स का संचालन वैध नहीं है।
आयोग किसी भी भी सूरत में इस तरह की डिग्री को मान्यता नहीं देता है। उन्होंने कहा कि आयोग को पता चला है कि कुछ एडटेक कंपनियां समाचार पत्रों, सोशल मीडिया और टीवी के माध्यम से ऑनलाइन डिग्री और डिप्लोमा कोर्स का संचालन कर रही हैं। आयोग इस तरह की किसी भी डिग्री और डिप्लोमा को मान्यता नहीं देता है।
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