बीटीसी प्रशिक्षण मानदेय भुगतान नहीं किया तो मार्च से अधिकारियों के भी वेतन पर रोक – हाईकोर्ट
कोर्ट आर्डर 👇
प्रयागराज। हाईकोर्ट ने अलीगढ़ के कार्यरत सहायक अध्यापकों को बीटीसी प्रशिक्षण अवधि मई 2005 से दिसंबर 2005 तक का मानदेय भुगतान न करने को गंभीरता से लिया है। कोर्ट ने कहा है कि यदि चार हफ्ते में मानदेय का भुगतान नहीं किया गया तो सभी विपक्षी अधिकारियों का मार्च 24 से वेतन का तब तक भुगतान नहीं किया जाएगा जब तक याचियों के मानदेय का भुगतान नहीं कर दिया जाता।
यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने सुरेंद्र सिंह व 61 अन्य सहायक अध्यापकों की याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है ।याचियों ने 2004-05 में बीटीसी प्रशिक्षण लिया। इस दौरान मई पांच से दिसंबर 2005 तक का मानदेय का भुगतान नहीं किया गया, तो हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। कोर्ट ने सकारण आदेश पारित करने का आदेश जारी कर याचिका निस्तारित कर दी।
इसके बाद डिप्टी डायरेक्टर/प्राचार्य डायट अलीगढ़ ने 28 जून 23 को आदेश दिया कि याचीगण मानदेय पाने के हकदार हैं और डायरेक्टर एससीई आरटीयूपी से बजट की मांग की। ताकि, मानदेय का भुगतान किया जा सके।
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