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Thursday, February 1, 2024

यूपी बोर्ड परीक्षा: परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर होगी कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति

परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर होगी कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति


40 परीक्षार्थियों पर दो, 41 से 60 परीक्षार्थियों पर तीन कक्ष निरीक्षक होंगे नियुक्त

50 फीसदी कक्ष निरीक्षक होंगे बाहरी, अपने विषय की परीक्षा में नहीं करेंगे ड्यूटी


प्रयागराज। यूपी बोर्ड की हाईस्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा के दौरान कक्ष निरीक्षकों की नियुक्ति परीक्षार्थियों की संख्या के आधार पर की जाएगी। 40 परीक्षार्थियों पर दो कक्ष निरीक्षक और 41 से 60 परीक्षार्थियों तक तीन कक्ष निरीक्षक नियुक्त किए जाएंगे।


इस बाबत बोर्ड के सचिव दिव्यकांत शुक्ल ने सभी जिला विद्यालय निरीक्षकों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सचिव ने यह निर्देश भी दिए हैं कि परीक्षा केंद्र पर 50 फीसदी कक्ष निरीक्षक बाहरी रखे जाएं। जिस दिन जिस विषय की परीक्षा हो उस पाली में संबंधित विषय अध्यापक की ड्यूटी कक्ष निरीक्षक एवं अवमोचक के रूप में न लगाई जाए। साथ ही कक्ष निरीक्षक के रूप में नियुक्त किए गए अध्यापकों का पूर्ण विवरण परीक्षा केंद्र में सुरक्षित रखा जाए।


सचिव की ओर से जारी दिशा निर्देशों के अनुसार कक्ष निरीक्षकों का परिचय पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल से परीक्षा शुरू होने से एक सप्ताह पहले जिला विद्यालय निरीक्षक डाउनलोड करेंगे और उसमें कक्ष निरीक्षकों को आवंटित परीक्षा केंद्र का विवरण अंकित कर संबंधित कक्ष निरीक्षक को उपलब्ध कराया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षकों द्वारा अभिलेखों का सत्यापन करने के बाद ही परिचय पत्र जारी किया जाएगा।


एक ही प्रबंधतंत्र के अधीन संचालित अन्य विद्यालयों के निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर उसी प्रबंधतंत्र में संचालित विद्यालयों के अध्यापकों को निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर कक्ष निरीक्षक के रूप में तैनात नहीं किया जाएगा। केंद्र की आवश्यकता के अनुसार कक्ष निरीक्षक उपलब्ध न होने पर वरीयताक्रम में पहले माध्यमिक विद्यालय, फिर उच्च प्राथमिक विद्यालयों और अंत में प्राथमिक विद्यालयों के अध्यापकों को कक्ष निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।


ऐसे कक्ष निरीक्षक जिनके पाल्य एवं संबंधी जिस परीक्षा केंद्र पर परीक्षा दे रहे हैं वे उस परीक्षा केंद्र पर कक्ष निरीक्षण कार्य के पात्र नहीं होंगे। विशेष रूप से यह ध्यान दिया जाए कि किसी भी अध्यापक को उनके निहित स्वार्थ के लिए उनके आवेदन के आधार पर परीक्षा केंद्र विशेष पर किसी भी सूरत में नियुक्त न किया जाए।

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