शैक्षिक सेवा अधिकरण पर हाईकोर्ट के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट की रोक
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को इलाहाबाद उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि उत्तर प्रदेश शैक्षिक सेवा अधिकरण की स्थापना उच्च न्यायालय की अनुमति के बाद ही की जानी चाहिए।
शीर्ष अदालत ने उच्च न्यायालय के आदेश को विधायिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण बताते हुए यह अंतरिम आदेश दिया।
जस्टिस बीआर गवई और संजय करोल की पीठ ने कहा कि ह्यसभी तथ्यों पर विचार करने के बाद हम पाते हैं कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश, जिसमें कहा गया कि हाईकोर्ट की अनुमति के बाद ट्रिब्यूनल स्थापित करने की आवश्यकता थी, पारित नहीं किया जा सका।
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