बेसिक शिक्षकों के अर्जित अवकाश पर तीन महीने में निर्णय लेने का हाईकोर्ट का आदेश
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों के अर्जित अवकाश पर तीन महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने प्रमुख सचिव बेसिक शिक्षा को शिक्षकों को अर्न लीव (अर्जित अवकाश) संबंधी प्रत्यावेदन पर 3 महीने में निर्णय लेने का आदेश दिया है। यह आदेश लखनऊ खण्डपीठ के न्यायमूर्ति नीरज तिवारी ने याची उपेन्द्र मणि मिश्र और 5 अन्य की याचिका पर अधिवक्ता अमित मिश्रा को सुनकर दिया है।
बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षक काफी समय से अर्जित अवकाश की मांग कर रहे थे। याचियों के अधिवक्ता अमित मिश्रा ने बताया कि कोर्ट ने आदेश दिया है कि याचियों द्वारा दिए गए 29 अप्रैल 2023 के प्रत्यावेदन पर तीन महीने में विधि सम्मत निर्णय लिया जाए।
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