परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने को कानून बनेगा: राष्ट्रपति का अभिभाषण में बयान
अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान
नई दिल्ली । राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने बुधवार को संसद भवन में बजट सत्र के पहले दिन अपने अभिभाषण में कहा कि सरकार परीक्षाओं में गड़बड़ी रोकने के लिए कानून लाएगी।
अधिकतम दस साल की सजा का प्रावधान
राष्ट्रपति ने परीक्षा में धांधली रोकने के लिए जिस कानून को लाने का जिक्र किया है, उसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। आरोपियों को एक से तीन साल की सजा के साथ तीन से पांच लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। मामले में संगठित माफिया के शामिल होने पर सजा दस वर्ष और जुर्माना एक करोड़ तक बढ़ सकता है। सरकार इसे सोमवार को सदन में पेश कर सकती है।
No comments:
Write comments