बेसिक शिक्षा निदेशक को अवमानना मामले में हाईकोर्ट ने किया तलब
बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को आदेश का अनुपालन नहीं होने पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलब किया है. सुभाषचंद्र की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश कोर्ट ने दिया है.
प्रयागराज:इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मृतक आश्रित कोटे में नियुक्ति के मामले में आदेश का अनुपालन नहीं होने पर बेसिक शिक्षा निदेशक प्रताप सिंह बघेल को तलब किया है. यह आदेश न्यायमूर्ति दिनेश कुमार पाठक ने सुभाषचंद्र की अवमानना याचिका पर उसके अधिवक्ता कमल कुमार केसरवानी को सुनकर दिया है.
याची सुभाषचंद्र वर्ष 2011 में मृतक आश्रित कोटे में सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त हुआ था. लेकिन टीईटी प्रमाणपत्र न होने के कारण सुभाष चंद्र की नियुक्ति वर्ष 2012 में समाप्त कर दी गई. इसके विरुद्ध याचिका दाखिल की गई, जिसे एकलपीठ ने खारिज कर दिया .लेकिन यह आदेश दिया कि तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर याची की नियुक्ति के संदर्भ में विचार किया जाए.
एकल पीठ के आदेश के विरुद्ध याची ने विशेष अपील की, जो खारिज हो गई. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दाखिल की लेकिन किया वह भी खारिज हो गई. इसके बाद याची ने एकल पीठ के आदेश के क्रम तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति के लिए प्रत्यावेदन दिया. इस पर कोई विचार नहीं किया गया तो याची ने पुनः याचिका दाखिल की.
हाईकोर्ट ने आदेश दिया कि याची के प्रत्यावेदन पर 2012 में पारित आदेश के क्रम में तृतीय/चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति पर विचार किया जाए. इसके बाद सचिव बेसिक शिक्षा ने याची का प्रत्यावेदन इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उसने आवेदन प्रारूप में नहीं दिया. याची ने फिर सचिव बेसिक शिक्षा के आदेश को चुनौती दी. कोर्ट ने पुनः याची के पक्ष में आदेश दिया और सचिव बेसिक शिक्षा का आदेश निरस्त कर दिया. साथ ही सचिव बेसिक शिक्षा को पुनः नियुक्ति पर विचार के लिए आदेश दिया.
आदेश का अनुपालन न होने पर अवमानना याचिका दाखिल की तो सचिव प्रताप सिंह बघेल ने पुनः उसी आधार पर आदेश किया, जिसे कोर्ट ने निरस्त किया था. हाईकोर्ट ने इसे गंभीरता से लिया एवं प्रताप सिंह बघेल को तलब कर लिया, जो वर्तमान में बेसिक शिक्षा निदेशक के पद पर हैं.
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