समाज कल्याण के स्कूलों में यूनिफॉर्म देने पर चार सप्ताह में निर्णय ले सरकार: हाईकोर्ट
लखनऊ : हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को आदेश दिया है कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित स्कूलों के बच्चों को यूनिफॉर्म की सुविधा देने के विषय पर चाह सप्ताह में निर्णय लें। न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 20 मई की तिथि तय करते हुए बेसिक शिक्षा विभाग व समाज कल्याण विभाग के प्रमुख सचिवों का हलफनामा भी तलब किया है।
यह आदेश न्यायमूर्ति राजन रॉय व न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की खंडपीठ ने यूपी अनुसूचित जाति प्राथमिक विद्यालय शिक्षक एसोसिएशन की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर दिया है। याचिका में कहा गया है कि बेसिक शिक्षा द्वारा संचालित स्कूलों में कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को यूनिफॉर्म दिया जाता है, जबकि 26 अक्टूबर 2023 के ऑफिस मेमोरेंडम के जरिए समाज कल्याण विभाग के स्कूलों के बच्चों को यूनिफार्म की सुविधा देने से इनकार कर दिया गया है।
पिछली सुनवाई के दौरान न्यायालय ने राज्य सरकार से इस मामले पर जवाब मांगा था। न्यायालय ने कहा कि यूनिफॉर्म की सुविधा को रोक देना प्रथम दृष्टया तार्किक निर्णय नहीं लगता। इस पर राज्य सरकार की ओर से पेश अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि सरकार इस मामले पर पुनर्विचार कर रही है।
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