अवमानना नोटिस स्वीकार नहीं करने पर बेसिक शिक्षा निदेशक को हाईकोर्ट ने किया तलब
प्रयागराज। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवमानना याचिका पर जारी नोटिस स्वीकार नहीं करने पर निदेशक बेसिक शिक्षा, लखनऊ को जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें निर्देश दिया है कि सीजेएम लखनऊ के समक्ष हाजिर होकर 20 हजार रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र दाखिल कर अगली सुनवाई 17 मई को व्यक्तिगत रूप से हाईकोर्ट में हाजिर हों।
यह आदेश न्यायमूर्ति जेजे मुनीर की कोर्ट ने दीपक गुप्ता की अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान पूर्व बेसिक शिक्षा सचिव प्रताप सिंह बघेल को नोटिस जारी किया था। 14 मई को नोटिस का जवाब देना था। कोर्ट को बताया गया कि बघेल ने यह कहकर स्वीकार नहीं किया कि अब वह निदेशक बेसिक शिक्षा के पद पर हैं और नोटिस सचिव बेसिक शिक्षा के लिए है।
इस पर कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा, निदेशक ने दोहरी अवमानना की है। एक तो आदेश का पालन नहीं किया और दूसरा नोटिस लेने से इन्कार कर दिया। कहा, अवमानना की कार्यवाही अवमानना करने वाले के लिए व्यक्तिगत होती है। यदि अदालत ने नोटिस जारी किया है तो यह उनकी जिम्मेदारी है कि स्वीकार कर जवाब दें।
No comments:
Write comments