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Saturday, June 15, 2024

अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।

ऐडेड विद्यालयों में स्थानांतरण के लिए ऑफलाइन आवेदन 27 जून तक


प्रयागराज। अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसके लिए आवेदन 27 जून तक शिक्षा निदेशालय में करना होगा। आवेदन प्रक्रिया पूरी होने के तीसरे दिन 30 जून को स्थानांतरण आदेश जारी कर दिया जाएगा। स्थानांतरण की प्रक्रिया ऑफलाइन होगी। पूर्व की तरह आनलाइन प्रक्रिया नहीं अपनाई जाएगी।

पिछले वर्ष स्थानांतरण नीति दो जून को आई थी। उसके बाद आनलाइन और आनलाइन आवेदन लिए गए थे और 1193 शिक्षकों और प्रधानाचार्यों का स्थानांतरण हुआ था। इसमें अधिकतर आवेदन आनलाइन था। इस बार अफसरों ने आनलाइन में कई समस्याएं बताई। इसलिए केवल ऑफलाइन स्थानांतरण करने का आदेश हुआ है।

 एडेड विद्यालयों में स्थानांतरण की प्रक्रिया जटिल है। शिक्षक जहां पर स्थानांतरण चाहते हैं, वहां पर उनके विषय का पद रिक्त होना चाहिए। पद रिक्त होने की जानकारी लेने के बाद वहां के प्रबंधक से एनओसी लेनी होगी। कई बार प्रबंधक एनओसी नहीं देते हैं। अगर वह रिक्त पद पर भर्ती का अधियाचन आयोग को भेज चुके होंगे तो एनओसी नहीं दे सकते हैं। एनओसी लेने के बाद शिक्षक को डीआईओएस से फाइल स्वीकृत कराकर संयुक्त निदेशक (जेडी) से भी स्वीकृति लेनी होगी। ऐसे ही शिक्षक जहां तैनात हैं, वहां से खुद के स्थानांतरण के लिए प्रबंधक से एनओसी लेने के बाद डीआईओएस और फिर जेडी से फाइल स्वीकृत करवानी होगी। 



एडेड माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों के आफलाइन होंगे तवादले

लखनऊ: अशासकीय सहायता प्राप्त (एडेड) माध्यमिक स्कूलों के शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों के स्थानांतरण आफलाइन प्रक्रिया अपनाकर किए जाएंगे। 30 जून तक स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी। अपर शिक्षा निदेशक (माध्यमिक) को निर्देश दिए गए हैं कि वह पारदर्शिता के लिए कमेटी का गठन कर सकते हैं। वहीं राजकीय माध्यमिक स्कूलों में आनलाइन माध्यम से स्थानांतरण किए जाएंगे। 

विशेष सचिव, माध्यमिक शिक्षा केके गुप्ता की ओर से आफलाइन स्थानांतरण प्रक्रिया से संबंधित आदेश गुरुवार को जारी कर दिया गया। आवेदन करने वाले शिक्षकों व प्रधानाध्यापकों को स्कूलों के प्रबंधक अनापत्ति प्रमाण पत्र देंगे। जिला विद्यालय निरीक्षक खाली पदों का ब्योरा जुटाकर इसका सत्यापन करेंगे। फिर नियमानुसार स्थानांतरण किया जाएगा। 

निराश्रित महिला, असाध्य रोगी, पति-पत्नी दोनों के सरकारी सेवा में हैं तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। नियमों का पालन करते हुए ही स्थानांतरण किया जाएगा। क्योंकि एडेड स्कूलों में शिक्षक व प्रधानाध्यापकों के लिए प्रबंधक से अनापत्ति लेना आवश्यक है, ऐसे में यहां स्थानांतरण आफलाइन माध्यम से ही होंगे।



अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों के संस्था प्रधान एवं अध्यापकों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में।


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